किसान सेवाओं की A 2 Z पूरी जानकारी [All Information About Agriculture Service]
EMITRA TRAINING COURSE LESSON 12
इस लेख में आपको किसानों से जुडी निम्न सेवाओं की जानकारी मिलेगी - जमाबंदी नकल ऑनलाइन डाउनलोड कैसे करे
- जमाबंदी नक्शा ऑनलाइन डाउनलोड कैसे करे
- गिरदावरी की नकल ऑनलाइन डाउनलोड कैसे करे
- नामांतरण की नकल ऑनलाइन डाउनलोड कैसे करे
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी योजना की पूरी जानकरी
- प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना की पूरी जानकरी
- किसान मानधन योजना की पूरी जानकारी
- कृषि यत्र अनुदान योजना
- तारबंदी अनुदान योजना
- खेत तलाई अनुदान योजना
- सोलर अनुदान योजना
- डिग्गी अनुदान योजना
जमाबंदी नकल ऑनलाइन डाउनलोड कैसे करे
जमाबंदी नकल किसे कहते है जमाबंदी एक उर्दू शब्द है। इसे जमीन का दस्तावेज और जमीन का रिकार्ड भी कहा जा सकता है। यह एक ऐसा दस्तावेज है, जिसमें जमीन से संबंधित हर तरह की जानकारी मौजूद है। इसे भूमि रिकार्ड भी कहा जा सकता है, जिसमें जमीन की लोकेशन, जमीन का छेत्रफल उसकी लंबाई-चौड़ाई, मालिक का नाम, लैंड यूज आदि का जिक्र रहता है। जिससे ये प्रमाणित होता है जमीन मूल मालिक कोन है
जमाबंदी नक़ल कितने प्रकार की होती है जमाबंदी नकल राजस्थान में 2 प्रकार की होती है 1.डिजिटल साइन जमाबंदी नकल 2.सामान्य जमाबंदी नकल, "डिजिटल साइन जमाबंदी नकल" को आप ऑनलाइन डाउनलोड करके सीधे ही कही पर भी काम में ले सकते है लेकिन "सामान्य जमाबंदी नकल" को आप ऑनलाइन डाउनलोड करके सीधे काम इसे पटवारी से प्रमाणित करना होता है तभी इसे वेध माना जाता है
जमाबंदी नकल कैसे डाउनलोड करे जमाबंदी नकल डाउनलोड करने लिए 2 तरीके है- 1.ईमित्र पोर्टल से ऑनलाइन जमाबंदी नकल डाउनलोड करना 2.अपना खाता पोर्टल से जमाबंदी नकल डाउनलोड करना
ईमित्र पोर्टल से डिजिटल जमाबंदी नकल डाउनलोड कैसे करते है
अपना खाता पोर्टल से डिजिटल साइन जमाबंदी नकल कैसे निकाले
किसान के नाम से जमाबंदी नकल ऑनलाइन कैसे निकाले
पुरानी जमाबंदी नकल ऑनलाइन कैसे निकाले
जमाबंदी नक्शा ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करते है
इस लेख में आपको किसानों से जुडी निम्न सेवाओं की जानकारी मिलेगी
- जमाबंदी नकल ऑनलाइन डाउनलोड कैसे करे
- जमाबंदी नक्शा ऑनलाइन डाउनलोड कैसे करे
- गिरदावरी की नकल ऑनलाइन डाउनलोड कैसे करे
- नामांतरण की नकल ऑनलाइन डाउनलोड कैसे करे
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी योजना की पूरी जानकरी
- प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना की पूरी जानकरी
- किसान मानधन योजना की पूरी जानकारी
- कृषि यत्र अनुदान योजना
- तारबंदी अनुदान योजना
- खेत तलाई अनुदान योजना
- सोलर अनुदान योजना
- डिग्गी अनुदान योजना
जमाबंदी नकल ऑनलाइन डाउनलोड कैसे करे
जमाबंदी नकल किसे कहते है
जमाबंदी एक उर्दू शब्द है। इसे जमीन का दस्तावेज और जमीन का रिकार्ड भी कहा जा सकता है। यह एक ऐसा दस्तावेज है, जिसमें जमीन से संबंधित हर तरह की जानकारी मौजूद है। इसे भूमि रिकार्ड भी कहा जा सकता है, जिसमें जमीन की लोकेशन, जमीन का छेत्रफल उसकी लंबाई-चौड़ाई, मालिक का नाम, लैंड यूज आदि का जिक्र रहता है। जिससे ये प्रमाणित होता है जमीन मूल मालिक कोन है
जमाबंदी नक़ल कितने प्रकार की होती है
जमाबंदी नकल राजस्थान में 2 प्रकार की होती है 1.डिजिटल साइन जमाबंदी नकल 2.सामान्य जमाबंदी नकल, "डिजिटल साइन जमाबंदी नकल" को आप ऑनलाइन डाउनलोड करके सीधे ही कही पर भी काम में ले सकते है लेकिन "सामान्य जमाबंदी नकल" को आप ऑनलाइन डाउनलोड करके सीधे काम इसे पटवारी से प्रमाणित करना होता है तभी इसे वेध माना जाता है
जमाबंदी नकल कैसे डाउनलोड करे
जमाबंदी नकल डाउनलोड करने लिए 2 तरीके है- 1.ईमित्र पोर्टल से ऑनलाइन जमाबंदी नकल डाउनलोड करना 2.अपना खाता पोर्टल से जमाबंदी नकल डाउनलोड करना
ईमित्र पोर्टल से डिजिटल जमाबंदी नकल डाउनलोड कैसे करते है
अपना खाता पोर्टल से डिजिटल साइन जमाबंदी नकल कैसे निकाले
किसान के नाम से जमाबंदी नकल ऑनलाइन कैसे निकाले
जमाबंदी नक्शा ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करते है
गिरदावरी ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करते है
नामांतरण की नकल ऑनलाइन डाउनलोड कैसे करे
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी योजना की पूरी जानकरी
राजस्थान कृषि यंत्र अनुदान योजना (Subsidy on Farm Implement Rajasthan)
राजस्थान कृषि यंत्र अनुदान योजना क्या है
- राजस्थान सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए कृषि यंत्र अनुदान योजना शुरू करने का निर्णय लिया है इस योजना में अगर किसान अधिकृत विक्रेता से खेती से सम्बंधित यंत्र की खरीद करता है तो राज्य सरकार किसानों को अनुदान देती है जो की कुल मूल्य का 40% से ५०% तक अनुदान सरकार किसानों को दिया जाता है
कौन-कौनसे कृषि यंत्रो पर अनुदान दिया जाता है
- स्व चालित -Self Propelled
- बैल खींचा / हाथ से संचालित - Bullock Drawn / Hand Operated
- ट्रैक्टर / POWER संचालित -TRACTOR / POWER OPERATED
- पौध संरक्षण उपकरण - Plant Protection Equipment
- सिंचाई पंप - IRRIGATION PUMPS
राजस्थान कृषि यंत्र अनुदान योजना की पात्रता
- इस योजना का लाभ सभी श्रेणी के किसान ले सकते है
- आवेदक किसान के नाम पर खुद के नाम की खेती की भूमि होना जरुरी है
- अविभाजित परिवार की स्थति में आवेदन का नाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज होना जरुरी है
- आवेदन का जन आधार कार्ड बना हुआ होना जरुरी है
- ट्रेक्टर चलित यंत्र पर अनुदान लेने के लिए ट्रेक्टर की RC होना जरुरी है
राजस्थान कृषि यंत्र अनुदान योजना में मिलने वाला लाभ
- राजस्थान कृषि यंत्र अनुदान योजना में एससी/एसटी/लघु किसान /सीमांत किसान/महिला किसान को मूल्य का 50 % अनुदान दिया जाता है
- राजस्थान कृषि यंत्र अनुदान योजना अन्य सभी प्रकार के किसानों को मूल्य का ४०% अनुदान दिया जाता है
- आधार कार्ड
- जन आधार कार्ड से कृषक का बैंक खाता जुड़ा हुआ हो
- बैंक डायरी जिसमें अनुदान प्राप्त करना है
- जमाबंदी नकल
- ट्रैक्टर की RC
- मोबाइल नंबर
- लघु व सीमांत किसान होने पर लघु सीमांत किसान प्रमाण पत्र
राजस्थान कृषि यंत्र अनुदान योजना के लिए आवेदन आप 2 तरीका से कर सकते है
- ईमित्र पर जाकर आवेदन करवा सकते है
- आप ऑनलाइन राज किसान साथी पोर्टल से आवेदन सकते है
राजस्थान कृषि यंत्र अनुदान योजना ऑनलाइन ईमित्र से आवेदन कैसे करे
- ई मित्र के माध्यम से आवेदन कर, आवेदन की रसीद जरूर प्राप्त करें.
- आवेदक के पास स्वयं के नाम से कृषि भूमि हो या नोशनल शेयर धारक हो
- ट्रेक्टर चलित कृषि यंत्र हेतु अनुदान प्राप्त करने के लिये ट्रेक्टर का रजिस्ट्रेशन आवेदक के नाम से होना चाहिये।
- ट्रेक्टर का पंजीकरण परिवार के अन्य सदस्य के नाम होने की स्थिति में रजिस्ट्रेशन धारक का इस आशय का शपथ पत्र आवश्यक होगा कि यदि उसके नाम पंजीयन के आधार पर ट्रेक्टर चलित यंत्र क्रय किया जाता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं होगी
- एक कृषक को एक प्रकार के कृषि यंत्र पर तीन वर्ष की कालावधि में केवल एक बार ही अनुदान देय होगा। एक वित्तीय वर्ष में अलग प्रकार के अधिकतम 3 कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा सकेगा।
- कृषक को जिले के कृषि कार्यालय की प्रशासनिक स्वीकृति के उपरान्त अधिकृत/पंजीकृत क्रय-विक्रय सहकारी समिति/ग्राम सेवा सहकारी समिति/निर्माता/विक्रेता से मोल भाव पश्चात् पूरी कीमत चुकाकर सीधे ही यंत्र क्रय करने पर ही अनुदान देय होगा।
- अन्य जिलों के पंजीकृत स्त्रोतों से यंत्रों का क्रय करने पर कृषक के द्वारा उस जिले के पंजीकृत आपूर्ति स्त्रोत का प्रमाण भौतिक सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा।
- कृषक को यंत्र क्रय करने के उपरान्त 45 दिन के अन्दर खरीदे गए यंत्र के बिल की स्व-हस्ताक्षरित प्रति ई-मित्र के माध्यम से अपलोड करनी होगी.
- अन्य जिले के पंजीकृत स्त्रोत से कृषकों द्वारा सीधी खरीद के क्लेम का भुगतान उपरोक्त प्रक्रिया के अनुरूप ही किया जावेगा
- कृषकों के अनुदान क्लेम का भुगतान उनके जनाधार वाले बैंक खाते में ऑनलाईन ही देय होगा। अतः सुनिश्चित कर लें कि जनाधार में दिया गया बैंक खाता सही व चालू स्थिति में हो |
राजस्थान तारबंदी अनुदान योजना (Subsidy on Barded Wire Fencing)
राजस्थान तारबंदी अनुदान योजना क्या है
राजस्थान सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए तारबंदी योजना शुरू करने का निर्णय लिया है जिससे किसानों की फसलों को नीलगाय व आवारा जानवरों से बचा सके उसके लिए सरकार तारबन्दी करने किए लिए अनुदान देती है
राजस्थान तारबंदी अनुदान योजना की पात्रता
राजस्थान तारबंदी अनुदान योजना के दस्तावेज
राजस्थान तारबंदी अनुदान योजना ऑनलाइन आवेदन
राजस्थान तारबंदी अनुदान योजना के लिए आवेदन ई मित्र के द्वारा किया जाता है अगर आपको तारबन्दी योजना का लाभ ईमित्र से ऑनलाइन आवेदन करना होगा ईमित्र से आवेदन का वीडियो नीचे दिया गया है
- इस योजना का लाभ सभी श्रेणी के किसान ले सकते है
- व्यक्तिगत आवेदक के पास न्यूनतम 1.5 हेक्टेयर की कृषि भूमि होनी चाहिए वो भी एक ही स्थान पर
- एक किसान समूह में आवेदन करना है टी न्यूनतम २ किसान व न्यूनतम 1.5 हेक्टेयर जमीन होना जरुरी है व किसानो के सीमाओं का निर्धारण पेरीफेरी में होंगे
- समूह में आवेदन करने समूह के सभी किसनो की भूमि आसपास होना जरुरी है
- राजस्थान तारबंदी योजना के अंतर्गत अधिकतम 400 रनिंग मीटर तक का अनुदान दिया जाता है अगर लम्बाई 400 रनिंग मीटर से अधिक है तो शेष दुरी में किसान स्वय के स्टार पर तारबंदी कराएगा तभी राजस्थान तारबंदी योजना का लाभ मिलेगा
राजस्थान तारबंदी अनुदान योजना में मिलने वाला लाभ
- राजस्थान तारबंदी अनुदान योजना में लघु एव सीमांत किसान की 60% की सब्सिडी दी जाएगी जिसकी अधिकतम राशि 48000 रु होंगी अगर 60% राशि 48000 रु से अधिक हो रही है तभी भी 48000 रु ही अनुदान के रूप में दिए जाएगे
- राजस्थान तारबंदी अनुदान योजना में अन्य किसान की 50% की सब्सिडी दी जाएगी जिसकी अधिकतम राशि 40000 रु होंगी अगर 50% राशि 40000 रु से अधिक हो रही है तभी भी 40000 रु ही अनुदान के रूप में दिए जाएगे
- राजस्थान तारबंदी अनुदान योजना में लघु एव सीमांत किसान को जो अन्य किसानों से 10% अधिक मिल रहा है वो राज्य योजना / मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तरह मिलेगे
राजस्थान तारबंदी अनुदान योजना के दस्तावेज
- आधार कार्ड
- जन आधार कार्ड से कृषक का बैंक खाता जुड़ा हुआ हो
- बैंक डायरी जिसमें अनुदान प्राप्त करना है
- जमाबंदी नकल पटवारी देगा
- भू नक्शा पटवारी देगा
- भूमि प्रमाण पत्र पटवारी देगा
- मोबाइल नंबर
राजस्थान तारबंदी अनुदान योजना ऑनलाइन आवेदन
राजस्थान तारबंदी अनुदान योजना के लिए आवेदन ई मित्र के द्वारा किया जाता है अगर आपको तारबन्दी योजना का लाभ ईमित्र से ऑनलाइन आवेदन करना होगा ईमित्र से आवेदन का वीडियो नीचे दिया गया है
तारबंदी अनुदान योजना ऑनलाइन व्यक्तिगत आवेदन कैसे करे
राजस्थान सिंचाई पाइप लाइन अनुदान योजना (irrigation pipeline subsidy)
राजस्थान सिंचाई पाइप लाइन अनुदान योजना क्या है
- ट्यूबवैल या कुए से खेत तक बिना छीजत के पानी पहुंचाने के लिए।
- पानी की 20-25 प्रतिशत तक बचत करने के लिए
राजस्थान सिंचाई पाइप लाइन अनुदान योजना पात्रता
- किसान के पास खेती करने योग्य भूमि खुद के नाम से हो तो वो पाइप लाइन योजना में आवेदन कर सकता है
- किसान के पास सिंचाई के लिए कुए पर बिजली /डीजल /ट्रेकटर से चलने वाला पम्पसेट हो
- अगर किसान के पास स्वय का सिचाई स्रोत नहीं है आवर वो अन्य किसान से पानी लेकर पाने खेत पर पाइप लाइन लगाना चाहता है तो जिस किसान से पानी ले रहा से उस किसान से लगातार पानी देने का प्रमाण पत्र लेना होगा तभी पाइप लाइन अनुदान योजना लाभ मिलेगा
- किसान ने इससे पहले इस योजना का लाभ नहीं लिया हो
- किसान का जन आधार कार्ड बना हुआ हो
राजस्थान सिंचाई पाइप लाइन अनुदान योजना में मिलने वाला लाभ
- राजस्थान पाइप लाइन अनुदान योजना में लघु एव सीमांत किसान की 60% की सब्सिडी दी जाएगी जिसकी अधिकतम राशि 18000 रु होंगी अगर 60% राशि 18000 रु से अधिक हो रही है तभी भी 18000 रु ही अनुदान के रूप में दिए जाएगे
- राजस्थान पाइप लाइन अनुदान योजना में अन्य किसान की 50% की सब्सिडी दी जाएगी जिसकी अधिकतम राशि 15000 रु होंगी अगर 50% राशि 15000 रु से अधिक हो रही है तभी भी 15000 रु ही अनुदान के रूप में दिए जाएगे
- राजस्थान पाइप लाइन अनुदान योजना में लघु एव सीमांत किसान को जो अन्य किसानों से 10% अधिक मिल रहा है वो मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तरह मिलेगे
- आधार कार्ड
- जन आधार कार्ड से कृषक का बैंक खाता जुड़ा हुआ हो
- बैंक डायरी जिसमें अनुदान प्राप्त करना है
- जमाबंदी नकल पटवारी देगा
- भू नक्शा पटवारी देगा
- भूमि प्रमाण पत्र पटवारी देगा
- मोबाइल नंबर
- अगर आवेदक एससी एसटी से है तो जाती प्रमाण पत्र लगाना होगा
राजस्थान पाइप लाइन अनुदान योजना के लिए आवेदन ई मित्र के द्वारा किया जाता है अगर आपको राजस्थान पाइप लाइन अनुदान योजना का लाभ लेना है तो ईमित्र से ऑनलाइन आवेदन करना होगा ईमित्र से आवेदन का वीडियो नीचे दिया गया है
खेत तलाई अनुदान योजना राजस्थान(Subsidy On Farm Pond Rajasthan)
राजस्थान खेत तलाई अनुदान योजना क्या है व उदेश्य
- राजस्थान में किसानों की सबसे बड़ी समस्या है सिंचाई के लिए पानी इसी समस्या का एक समाधान है खेत तलाई या फिर कहे तो फार्म पौण्ड जिसे बना कर किसान बारिश के पानी को इसमें एकत्रित करके सिचाई में काम में ले सकता है लेकिन सभी किसान इसका निर्माण कराने में सक्षम नहीं है इस लिए राज्य सरकार खेत तलाई के निर्माण पर किसानो को अनुदान देती है जिससे किसान खेत में खेत तलाई बना कर बारिश के पानी की एकत्रित करके अपने खेत की सिचाई सके तो आप समझ गए होंगे योजना क्या है
किस प्रकार की खेत तलाई निर्माण अनुदान दिया जाता है
- कच्चे फार्म पौण्ड पर
- प्लास्टिक लाईनिंग फार्म पौण्ड पर
राजस्थान खेत तलाई अनुदान योजना की पात्रता
- इस योजना का लाभ सभी श्रेणी के किसान ले सकते है
- आवेदक किसान के नाम एक स्थान पर न्यूनतम कृषि योग्य भूमि 0.3 हैक्टेयर हो।
- आवेदन का जन आधार कार्ड बना हुआ होना जरुरी है
- राजस्थान खेत तलाई अनुदान योजना लघु एवं सीमान्त कृषकों को लागत का 70 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है अधिकतम 73500/- रूपये कच्चे फार्म पौण्ड पर तथा 105000/- रूपये प्लास्टिक लाईनिंग फार्म पौण्ड निर्माण पर
- राजस्थान खेत तलाई अनुदान योजना अन्य सभी प्रकार के किसानों को लागत का 60 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है अधिकतम 63000/- रूपये कच्चे फार्म पौण्ड पर तथा 90000/- रूपये प्लास्टिक लाईनिंग फार्म पौण्ड निर्माण पर
- आधार कार्ड
- जन आधार कार्ड से कृषक का बैंक खाता जुड़ा हुआ हो
- बैंक डायरी जिसमें अनुदान प्राप्त करना है
- जमाबंदी नकल
- जमाबंदी नक्शा -पटवारी द्वारा जारी नक्षा ट्रेस
- मोबाइल नंबर
- लघु व सीमांत किसान होने पर लघु सीमांत किसान प्रमाण पत्र
राजस्थान खेत तलाई अनुदान योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करे ?
राजस्थान खेत तलाई अनुदान योजना के लिए आवेदन आप 2 तरीका से कर सकते है
- ईमित्र पर जाकर आवेदन करवा सकते है
- आप ऑनलाइन राज किसान साथी पोर्टल से आवेदन सकते है
राजस्थान खेत तलाई अनुदान योजना ऑनलाइन ईमित्र से आवेदन कैसे करे
राजस्थान खेत तलाई अनुदान योजना ऑनलाइन आवेदन राज किसान साथी पोर्टल से कैसे करे
- कृषक के नाम पर खेत तलाई वाले स्थान पर न्यूनतम 0.3 हैक्टेयर कृषि योग्य भूमि हो।
- नव निर्मित खेत तलाई पर फव्वारा/ड्रिप सिंचाई की स्थापना अनिवार्य है।
- कृषक को जमाबंदी की नकल देनी होगी जो कि छः माह से अधिक पुरानी नही हो।
- पटवारी द्वारा जारी नक्षा ट्रेस।
- ई मित्र केन्द्र पर जनाधार के माध्यम से आवेदन कर रसीद जरुर प्राप्त करें।
- खेत तलाई निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के बाद ही निर्माण शुरू करें
- स्वीकृति के दो माह में काम षुरु नहीं करने पर स्वीकृति निरस्त की जा सकती है। स्वीकृति के चार माह या वित्तीय वर्ष में 31 मार्च तक निर्माण नहीं करने पर स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
- खेत तलाई का न्यूनतम आकार 400 घनमीटर हो।
- निर्माण उपरान्त कृषक द्वारा खेत तलाई पर लोहे का सूचना बोर्ड लगाना होगा व सुरक्षा के उपाय करने होंगे।
- निर्माण पूर्ण होने की सूचना कृषक द्वारा मय बिल के कृषि कार्यालय में देनी होगी।
- अनुदान राशि का भुगतान कृषक के जनाधार वाले बैंक खाते में ही होेगा। इसलिये ये सुनिष्चित कर लें कि आपका जनाधार वाला बैंक खाता सही व चालू स्थिति में हो ।