राजस्थान जन आधार कार्ड नई गाइडलाइन 2026: संशोधन की सीमाएं, निर्धारित शुल्क और नए नियम

राजस्थान जन आधार कार्ड नई गाइडलाइन 2026: संशोधन की सीमाएं, निर्धारित शुल्क और नए नियम

राजस्थान जन आधार कार्ड नई गाइडलाइन 2026: संशोधन की सीमाएं, निर्धारित शुल्क और नए नियम

आधिकारिक परिपत्र-10 (क्रमांक: एफ17(8)64/रा.ज.आ.यो./आय सृजन/2024/945) का संपूर्ण और विस्तृत विश्लेषण

प्रस्तावना (Introduction): राजस्थान सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए 'जन आधार कार्ड' (Jan Aadhaar Card) सबसे महत्वपूर्ण और प्राथमिक दस्तावेज बन चुका है। राज्य के प्रत्येक निवासी परिवार को "एक कार्ड, एक पहचान" के सिद्धांत पर यह कार्ड प्रदान किया जाता है। हाल ही में, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण (Rajasthan Jan Aadhaar Authority) और आयोजना विभाग (Planning Department) ने जन आधार कार्ड में होने वाले बार-बार के संशोधनों और अनुचित सुधारों को रोकने के लिए एक ऐतिहासिक और कड़ा कदम उठाया है। प्राधिकरण द्वारा परिपत्र-10 (Circular-10) जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत निवासियों द्वारा जन आधार की सूचनाओं में किए जाने वाले अध्यतनों (Updates) और संशोधनों की एक अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी गई है। इसके साथ ही, बार-बार बदलाव करने पर भारी शुल्क भी अधिरोपित किया गया है ताकि व्यवस्था में पारदर्शिता, सटीकता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जा सके।

यह नया नियम और संशोधित शुल्क ढांचे की विस्तृत जानकारी पूरे राज्य में 01 जून, 2026 से प्रभावी हो चुकी है। यदि आप राजस्थान के निवासी हैं, एक आम नागरिक हैं या फिर ई-मित्र (E-Mitra) संचालक हैं, तो आपके लिए इन नए नियमों को बारीकी से समझना अत्यंत आवश्यक है। इस विस्तृत लेख में हम परिपत्र-10 के तहत आने वाले सभी चार प्रमुख वर्गीकरणों, प्रत्येक संशोधन की अधिकतम अनुमत सीमा, निर्धारित शुल्क, और इसके दीर्घकालिक प्रभावों पर एक व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि आम जनता को संपूर्ण आधिकारिक जानकारी एक ही स्थान पर मिल जाए और किसी भी प्रकार के 'लो वैल्यू कंटेंट' (Low Value Content) की समस्या का सामना न करना पड़े।

महत्वपूर्ण सूचना: राजस्थान जन आधार प्राधिकरण द्वारा जारी आधिकारिक आदेश संख्या एफ17(8)64/रा.ज.आ.यो./आय सृजन/2024/945 दिनांक 07.05.2026 के अनुसार, कोई भी नागरिक अपनी स्वयं की SSO ID या ई-मित्र केंद्र के माध्यम से सीमित बार ही अपने विवरण में संशोधन कर पाएगा। प्रथम बार का संशोधन अधिकतम श्रेणियों में निःशुल्क है, परंतु उसके बाद प्रति संशोधन शुल्क देय होगा।

1. व्यक्तिगत सूचनाओं में संशोधन/अद्यतन (Personal Information Updates)

जन आधार कार्ड में किसी भी सदस्य की व्यक्तिगत जानकारी सबसे संवेदनशील डेटा होती है। अक्सर देखा गया है कि लोग सरकारी नौकरियों, छात्रवृत्ति या अन्य योजनाओं के लाभ के लिए अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे माता-पिता का नाम, वैवाहिक स्थिति आदि में बार-बार बदलाव करते हैं। इसे नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित कठोर सीमाएं और शुल्क तय किए गए हैं:

क. पिता का नाम, माता का नाम, अल्पसंख्यक श्रेणी, वैवाहिक स्थिति और जीवनसाथी के नाम में संशोधन: इन अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्तिगत विवरणों में सुधार करने के लिए सरकार ने पूरे जीवनकाल में अधिकतम 2 बार ही अनुमति दी है। यदि कोई नागरिक पहली बार इनमें से किसी भी विवरण को सुधारता है, तो प्रथम वरीयता के तहत यह पूरी तरह से निःशुल्क (Free) होगा। लेकिन, यदि किसी कारणवश दूसरी बार संशोधन करने की आवश्यकता पड़ती है, तो नागरिक को 15 रुपये प्रति संशोधन/अद्यतन का शुल्क देना होगा। दो बार की सीमा समाप्त होने के बाद पोर्टल पर यह विकल्प स्वतः ही ब्लॉक हो जाएगा।

ख. शिक्षा में अद्यतन और आय विवरण में संशोधन (Education & Income Details): शिक्षा के स्तर और वार्षिक आय के विवरण में बदलाव की आवश्यकता समय-समय पर पड़ती है, विशेषकर छात्रों को छात्रवृत्ति आवेदन के समय और परिवारों को राशन या अन्य आय-आधारित योजनाओं के सत्यापन के समय। इसके लिए प्राधिकरण ने एक वित्तीय वर्ष (One Financial Year) में अधिकतम 2 बार संशोधन की सीमा तय की है। वित्तीय वर्ष में पहली बार किया गया अद्यतन बिल्कुल निःशुल्क होगा, जबकि दूसरी बार संशोधन करने पर 25 रुपये प्रति संशोधन का शुल्क लिया जाएगा।

ग. बैंक विवरण में संशोधन/अद्यतन (Bank Account Details): जन आधार से जुड़े बैंक खातों में ही सीधे सरकारी योजनाओं की सब्सिडी और नकद लाभ (Direct Benefit Transfer - DBT) हस्तांतरित किए जाते हैं। बैंक खाता संख्या या IFSC कोड में त्रुटि सुधार के लिए भी एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 2 बार की सीमा निर्धारित की गई है। प्रथम बार का प्रयास निःशुल्क रहेगा, तथा वित्तीय वर्ष में दूसरी बार बदलाव करने पर 40 रुपये प्रति संशोधन का भुगतान करना होगा।

घ. संपर्क विवरण, आधार अधिप्रमाणन, व्यवसाय, निवासी स्थिति और पते में संशोधन: मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वर्तमान व्यवसाय, निवासी की स्थिति (शहरी/ग्रामीण) और पते में बदलाव की आवश्यकता बार-बार हो सकती है क्योंकि लोग रोजगार या अन्य कारणों से स्थान बदलते रहते हैं। नागरिकों की इस व्यावहारिक समस्या को देखते हुए इस श्रेणी के लिए कोई सीमा नहीं (No Limit) रखी गई है। हालांकि, व्यावसायिक दुरुपयोग को रोकने के लिए शुल्क नीति लागू रहेगी, जिसके तहत प्रथम बार यह निःशुल्क होगा और उसके बाद प्रत्येक बार संशोधन करने पर 40 रुपये प्रति संशोधन का शुल्क देय होगा।

2. पारिवारिक सूचनाओं में संशोधन/अद्यतन (Family Information Updates)

पारिवारिक संरचना में बदलाव एक जटिल प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत परिवार का विभाजन होना, किसी सदस्य का एक जन आधार कार्ड से दूसरे जन आधार कार्ड में स्थानांतरण (शादी या अन्य कारणों से), या परिवार के मुखिया (Mukhya) को बदलना शामिल है। पूर्व में इन प्रक्रियाओं का कई बार अनुचित लाभ उठाया जाता था, जिससे एकल परिवारों की संख्या कागजों पर बढ़ जाती थी।

नए नियमों के अनुसार, परिवार विभाजन, परिवार/सदस्य का स्थानांतरण, तथा मुखिया परिवर्तन के लिए पूरे जीवनकाल में अधिकतम 5 बार ही अनुमति प्रदान की जाएगी। इस श्रेणी में भी सरकार ने राहत देते हुए प्रथम वरीयता के तहत पहली बार के संशोधन को पूर्णतः निःशुल्क रखा है। परंतु, इसके पश्चात किए जाने वाले आगामी 4 संशोधनों के लिए नागरिकों को 25 रुपये प्रति संशोधन/अद्यतन का शुल्क ई-मित्र या ऑनलाइन माध्यम से चुकाना होगा। पांच बार की यह सीमा समाप्त होने के बाद विशेष परिस्थितियों को छोड़कर सामान्य तौर पर कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा।

3. अन्य प्रकार की सूचनाओं में संशोधन/अद्यतन (Other Document Linking & Updates)

जन आधार को राज्य के एक एकीकृत डेटाबेस के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिससे अन्य सभी सरकारी दस्तावेज और उपभोक्ता कनेक्शन लिंक होते हैं। इस श्रेणी में निम्नलिखित सेवाओं को शामिल किया गया है:

  • गैस कनेक्शन (LPG Connection) का विवरण जोड़ना या बदलना।
  • पानी का कनेक्शन (Water Connection) और बिजली का कनेक्शन (Electricity Connection) उपभोक्ता संख्या अपडेट करना।
  • पासपोर्ट (Passport) और ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) की जानकारी दर्ज करना।
  • वोटर पहचान पत्र (Voter ID Card) की सूचनाओं को जन आधार में समाहित करना।

इन सभी अन्य प्रकार के दस्तावेजों और कनेक्शनों की सूचनाओं को जन आधार में जोड़ने या संशोधित करने के लिए अधिकतम 5 बार की सीमा तय की गई है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस श्रेणी में प्रथम बार निःशुल्क की कोई व्यवस्था नहीं है। आधिकारिक तालिका के अनुसार, इन सूचनाओं में प्रत्येक संशोधन के लिए नागरिकों को सीधे 25 रुपये प्रति संशोधन/अद्यतन का निश्चित शुल्क देना होगा।

4. पूर्णतः निःशुल्क संशोधन/अद्यतन (Completely Free Services)

राज्य सरकार ने समाज के गरीब और वंचित वर्गों के हितों का ध्यान रखते हुए और आवश्यक नागरिक सेवाओं को सुगम बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को पूरी तरह से किसी भी प्रकार के शुल्क और बार-बार की सीमाओं से मुक्त रखा है (या न्यूनतम तार्किक सीमा लगाई है):

नवीन नामांकन (New Enrollment): यदि किसी नए परिवार का जन आधार कार्ड पहली बार बनाया जा रहा है, तो वह पूरी तरह से निःशुल्क होगा।

परिवार में नए सदस्य को जोड़ना (Adding New Member): परिवार में किसी बच्चे के जन्म होने पर या विवाह के उपरांत नई बहू का नाम जन आधार में जोड़ने की प्रक्रिया को पूरी तरह से पूर्णतः निःशुल्क रखा गया है। इसके लिए केवल 1 बार अनुमत की सीमा सदस्य के आधार पर लागू होती है, जो कि तार्किक है।

मृत्यु के कारण मुखिया/सदस्य को हटाना (Deleting Member due to Death): यदि परिवार के किसी सदस्य या मुखिया की मृत्यु हो जाती है, तो उनका नाम जन आधार से हटाना विधिक रूप से आवश्यक होता है। इस प्रक्रिया को संवेदनशीलता के साथ पूर्णतः निःशुल्क रखा गया है।

ई-जन आधार डाउनलोड (E-Jan Aadhaar Download): अपने संशोधित या मूल जन आधार कार्ड की डिजिटल प्रति (PDF) को पोर्टल या SSO ID से डाउनलोड करने पर कोई सीमा नहीं है और यह सेवा भी नागरिकों के लिए पूर्णतः निःशुल्क रहेगी।

आधिकारिक मास्टर तालिका: संशोधन सीमा एवं शुल्क विवरण 2026

नीचे दी गई तालिका परिपत्र-10 के आधिकारिक आंकड़ों का स्पष्ट और सटीक वर्गीकरण प्रस्तुत करती है, जिसे आप अपने ब्लॉग पोस्ट पर सीधे उपयोग कर सकते हैं:

क्र.सं. संशोधन / अद्यतन की श्रेणी संशोधन / अद्यतन की निर्धारित सीमा निर्धारित शुल्क (₹ में)
1 व्यक्तिगत सूचनाओं में संशोधन: पिता/माता का नाम, अल्पसंख्यक श्रेणी, वैवाहिक स्थिति, जीवनसाथी का नाम। अधिकतम 2 बार अनुमत (जीवनकाल) प्रथम वरीयता निःशुल्क, तत्पश्चात 15 रुपये प्रति संशोधन।
2 शिक्षा में अद्यतन, आय विवरण में संशोधन/अद्यतन। एक वित्तीय वर्ष में 2 बार अनुमत प्रथम वरीयता निःशुल्क, तत्पश्चात 25 रुपये प्रति संशोधन।
3 बैंक विवरण में संशोधन/अद्यतन। एक वित्तीय वर्ष में 2 बार अनुमत प्रथम वरीयता निःशुल्क, तत्पश्चात 40 रुपये प्रति संशोधन।
4 संपर्क विवरण, आधार अधिप्रमाणन, व्यवसाय, निवासी स्थिति और पते में संशोधन। कोई सीमा नहीं प्रथम वरीयता निःशुल्क, तत्पश्चात 40 रुपये प्रति संशोधन।
5 पारिवारिक सूचनाओं में संशोधन: परिवार विभाजन, परिवार/सदस्य का स्थानांतरण, मुखिया परिवर्तन। अधिकतम 5 बार अनुमत प्रथम वरीयता निःशुल्क, तत्पश्चात 25 रुपये प्रति संशोधन।
6 अन्य प्रकार की सूचनाओं में संशोधन: गैस, पानी, बिजली कनेक्शन, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर पहचान पत्र इत्यादि। अधिकतम 5 बार अनुमत 25 रुपये प्रति संशोधन/अद्यतन (प्रथम बार भी देय)।
7 पूर्णतः निःशुल्क संशोधन/अद्यतन: नवीन नामांकन, परिवार में नए सदस्य को जोड़ना, मृत्यु के कारण मुखिया/सदस्य को हटाना। केवल 1 बार अनुमत (प्रक्रिया अनुसार) पूर्णतः निःशुल्क
8 ई-जन आधार डाउनलोड (E-Jan Aadhaar Download) कोई सीमा नहीं पूर्णतः निःशुल्क

नागरिकों और ई-मित्र संचालकों के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश

लागू होने वाले इन नियमों के कारण आम नागरिकों और ई-मित्र कियोस्क धारकों को अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए जा रहे हैं ताकि भविष्य में आपका जन आधार ब्लॉक न हो या आपको अनावश्यक आर्थिक नुकसान न उठाना पड़े:

  1. दस्तावेजों की गहन जांच: जब भी आप जन आधार में कोई सुधार करवाने जाएं, तो अपने मूल दस्तावेज (जैसे कक्षा 10 की अंकतालिका, आधार कार्ड, विवाह प्रमाण पत्र) को साथ रखें। ई-मित्र संचालक को स्पष्ट निर्देश दें कि स्पेलिंग में कोई त्रुटि न हो, क्योंकि एक भी गलत प्रयास आपकी कीमती 'संशोधन सीमा' (Limit) को कम कर देगा।
  2. SSO ID का सुरक्षित उपयोग: यदि आप स्वयं अपनी जन आधार ऐप या राजस्थान SSO पोर्टल के माध्यम से व्यक्तिगत लॉगिन करके संशोधन कर रहे हैं, तो फाइनल सबमिट (Final Submit) करने से पहले 'प्रीव्यू' (Preview) विकल्प का उपयोग करके सभी फील्ड्स को दो बार अवश्य जांच लें।
  3. वित्तीय वर्ष का ध्यान रखें: आय और बैंक विवरण के मामले में, चूंकि सीमा प्रति वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च) है, इसलिए यदि किसी वर्ष आपकी सीमा समाप्त हो जाती है, तो अत्यंत आवश्यक न होने पर अगले वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने का इंतजार करें।
  4. आधिकारिक रसीद प्राप्त करें: ई-मित्र केंद्रों पर केवल निर्धारित शुल्क (जैसे ₹15, ₹25 या ₹40) ही अदा करें। परिपत्र-10 के अनुसार कंप्यूटर जनित रसीद में शुल्क का स्पष्ट उल्लेख होगा, अतिरिक्त राशि देने से बचें।

निष्कर्ष (Conclusion)

राजस्थान सरकार द्वारा जन आधार योजना में किया गया यह नीतिगत बदलाव सिस्टम को अधिक सुदृढ़ और विश्वसनीय बनाने की दिशा में एक स्वागत योग्य कदम है। बार-बार विवरण बदलने से न केवल प्रशासनिक कार्य बढ़ता है बल्कि डेटा की प्रामाणिकता पर भी सवाल उठते हैं। नए नियमों और शुल्कों के लागू होने से नागरिकों में अपने आधिकारिक दस्तावेजों के प्रति जिम्मेदारी बढ़ेगी और फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। यदि आपके परिवार के जन आधार कार्ड में कोई वास्तविक त्रुटि बची हुई है, तो उसे तुरंत सुधार लें ताकि आप इस नई व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले शुल्कों और सीमाओं से प्रभावित न हों। यह विस्तृत मार्गदर्शिका आधिकारिक परिपत्र के आधार पर तैयार की गई है ताकि राज्य के प्रत्येक नागरिक तक सही और संपूर्ण जानकारी पहुंच सके।

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FINAL CHANCE PTET 2025: काउंसलिंग फीस रिफंड के लिए अंतिम अवसर, 15 जून तक करें आवेदन

**अंतिम तिथि:** 15 जून 2026 **आवेदन शुरू:** 25 मई 2026

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UPDATE राजस्थान मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 2025-26: अंतिम चयनित अभ्यर्थियों की द्वितीय सूची जारी

**अपडेट तिथि:** 26 मई 2026 **स्रोत:** सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

राजस्थान सरकार द्वारा संचालित 'मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना' के अंतर्गत सरकारी नौकरियों एवं प्रोफेशनल कोर्सेज की नि:शुल्क तैयारी हेतु अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की **द्वितीय सूची (Second Merit List)** घोषित कर दी गई है।

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**अपडेट तिथि:** 24 मई 2026 **स्रोत:** कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान

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