Topic 1: मूल-निवास प्रमाण पत्र
(Bonafide/Domicile Certificate) - ई-मित्र पोर्टल के माध्यम से आवेदन की संपूर्ण जानकारी
1. आवश्यक दस्तावेज (Important Documents)
सफल आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की ओरिजिनल स्कैन कॉपी होना अनिवार्य है:
- जन आधार कार्ड: आवेदक का नाम और विवरण अपडेट होना चाहिए।
- पहचान का प्रमाण: [Aadhaar Redacted] & राशन कार्ड (Ration Card)।
- निवास का प्रमाण: मतदाता पहचान पत्र, बिजली/पानी बिल (पिता या आवेदक के नाम)।
- शैक्षणिक योग्यता: अंकतालिका (Marklist)।
- ऑफलाइन फॉर्म: सरपंच/पार्षद या राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित।
- स्व-घोषणा पत्र: जो ऑफलाइन फॉर्म के साथ ही संलग्न होता है।
2. ऑफलाइन फॉर्म डाउनलोड
3. विशेष नोट (Important Points)
- ओरिजिनल डॉक्यूमेंट: हमेशा ओरिनल दस्तावेज ही स्कैन करें। फोटोकॉपी होने पर आवेदन रिजेक्ट हो सकता है।
- तहसील स्तर पर भिन्नता: अलग-अलग तहसीलों में नियमों या दस्तावेज की मांग में थोड़ी भिन्नता हो सकती है।
- सावधानी: फॉर्म भरते समय तहसील, ग्राम या वार्ड का चयन बिल्कुल सही करें।
4. समय सीमा और आवेदन प्रक्रिया
समय सीमा: आमतौर पर 7 से 15 कार्य दिवस के भीतर डिजिटल हस्ताक्षर होकर प्रमाण पत्र जारी हो जाता है।
प्रक्रिया: ई-मित्र पोर्टल > Utility Services > Search "Bonafide" > जन आधार के माध्यम से डेटा प्राप्त करें।
5. आवेदन का वीडियो (Step-by-Step Guide)
6. अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
| फीस (Fee) | ई-मित्र सेवा शुल्क + सरकारी टोकन अनुसार। |
| डिजिटल सिग्नेचर | यह ऑनलाइन हस्ताक्षरित होता है, अलग से मुहर की जरूरत नहीं। |
| वैधता (Validity) | यह प्रमाण पत्र आजीवन (Life-time) मान्य होता है। |
Topic 2: जाति प्रमाण पत्र (सामान्य वर्ग)
Caste Certificate (General) - राशन कार्ड एवं पटवारी जांच संबंधी संपूर्ण जानकारी
1. आवश्यक दस्तावेज (Ration Card शामिल)
- जन आधार कार्ड: मुख्य डेटा सोर्स के रूप में।
- राशन कार्ड: परिवार की पहचान और पते के प्रमाण हेतु अनिवार्य।
- आधार कार्ड: [Aadhaar Redacted] (स्वयं एवं पिता का)।
- पुराना रिकॉर्ड: जाति की पुष्टि हेतु पुराना पट्टा या जमाबंदी।
- निवास का प्रमाण : मूल निवास प्रमाण पत्र।
2. पटवारी एवं गवाह सत्यापन
आवेदन को ऑनलाइन अपलोड करने से पहले ऑफलाइन फॉर्म पर निम्नलिखित सत्यापन आवश्यक हैं:
3. ऑफलाइन फॉर्म
4. आवेदन की ऑनलाइन प्रक्रिया
| कार्य दिवस | सामान्यतः 7-10 दिन |
| विशेष नोट | दस्तावेज स्पष्ट और ओरिजिनल स्कैन करें। |
Topic 3: OBC जाति प्रमाण पत्र (राज्य)
Other Backward Class (State) - राजस्थान राज्य हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र
1. आवश्यक दस्तावेज (Documents)
- जन आधार कार्ड: परिवार का विवरण पूर्ण होना चाहिए।
- राशन कार्ड: पते और परिवार की पहचान के लिए।
- आय प्रमाण पत्र: परिवार की वार्षिक आय का विवरण (Creamy Layer जांच हेतु)।
- पुराना प्रमाण पत्र/रिकॉर्ड: राजस्थान में निवास का प्रमाण या पुरानी जाति की नकल।
- आधार कार्ड: [Aadhaar Redacted] (ओरिजिनल स्कैन हेतु)।
- मूल निवास प्रमाण पत्र:निवास का प्रमाण।
2. पटवारी एवं रिपोर्ट (Verification)
OBC प्रमाण पत्र के लिए ऑफलाइन फॉर्म पर इन रिपोर्ट का होना अनिवार्य है:
1. पटवारी जांच: जाति, निवास और जमीन/आय की पुष्टि के लिए।
2. गवाह सत्यापन: दो उत्तरदायी व्यक्तियों (राजपत्रित अधिकारी/सरपंच/पार्षद) की रिपोर्ट।
3. शपथ पत्र: आय और क्रीमीलेयर संबंधी स्व-घोषणा (Affidavit)।
3. ऑफलाइन फॉर्म डाउनलोड
4. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
ई-मित्र पर 'Caste State' सेवा का चयन करें और जन आधार से डेटा सिंक करें।
महत्वपूर्ण जानकारी
| वैधता (Validity) | जाति प्रमाण पत्र 1 वर्ष तक मान्य है, लेकिन क्रीमीलेयर/आय की स्थिति के लिए शपथ पत्र के साथ 3 वर्ष तक मान्य हो सकता है। |
| विशेष निर्देश | सभी दस्तावेज ओरिजिनल स्कैन करें। क्रीमीलेयर (8 लाख+ आय) होने पर आरक्षण देय नहीं होगा। |
Topic 4: SC/ST जाति प्रमाण पत्र (राज्य)
Scheduled Caste / Scheduled Tribe - अनुसूचित जाति एवं जनजाति प्रमाण पत्र (राजस्थान)
1. आवश्यक दस्तावेज (Documents)
- जन आधार कार्ड: आवेदक का नाम और जाति सही होनी चाहिए।
- राशन कार्ड: परिवार के निवास प्रमाण हेतु अनिवार्य।
- आधार कार्ड: स्वयं एवं पिता का ओरिजिनल आधार कार्ड।
- पुराना रिकॉर्ड: राजस्थान में निवास का प्रमाण या परिवार के किसी सदस्य का पुराना जाति प्रमाण पत्र।
- शैक्षणिक रिकॉर्ड: स्कूल की अंकतालिका या टीसी (TC) जिसमें जाति अंकित हो।
- निवास का प्रमाण:मूल निवास प्रमाण पत्र।
2. पटवारी जांच एवं सत्यापन
SC/ST आवेदन में भी ऑफलाइन फॉर्म पर इन रिपोर्ट का होना अनिवार्य है:
पटवारी रिपोर्ट: आवेदक की जाति और पते का सत्यापन पटवारी द्वारा किया जाएगा।
गवाह रिपोर्ट: दो सरकारी अधिकारियों या स्थानीय जन-प्रतिनिधियों (सरपंच/पार्षद) के हस्ताक्षर।
3. ऑफलाइन फॉर्म
4. आवेदन की लाइव प्रक्रिया
महत्वपूर्ण जानकारी
| वैधता (Validity) | SC/ST जाति प्रमाण पत्र आजीवन (Lifetime) के लिए मान्य होता है। |
| विशेष नोट | इसमें OBC की तरह क्रीमीलेयर या आय का कोई बंधन नहीं होता है। दस्तावेज़ ओरिजिनल स्कैन करें। |
Topic 5: EWS प्रमाण पत्र (राज्य)
Economically Weaker Section - आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (राजस्थान राज्य हेतु)
1. पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेज
यह प्रमाण पत्र केवल सामान्य वर्ग (General Category) के उन परिवारों के लिए है जिनकी कुल वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम है।
- जन आधार कार्ड: परिवार के सभी सदस्यों की आय अपडेट होनी चाहिए।
- राशन कार्ड: पते और परिवार की यूनिट की पहचान हेतु।
- आय प्रमाण पत्र: निर्धारित प्रारूप में (नया आय प्रमाण पत्र)।
- आधार कार्ड: स्वयं और पिता का।
- जमीन/संपत्ति के दस्तावेज: जमाबंदी या नगर पालिका का पट्टा (आय पुष्टि हेतु)।
2. पटवारी जांच एवं सत्यापन
EWS आवेदन में पटवारी रिपोर्ट सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि वह परिवार की संपत्ति और आय की जांच करता है:
पटवारी/गिरदावर रिपोर्ट: आय एवं अचल संपत्ति (घर/जमीन) का भौतिक सत्यापन।
गवाह सत्यापन: दो राजपत्रित अधिकारियों या स्थानीय जनप्रतिनिधियों के हस्ताक्षर।
3. ऑफलाइन फॉर्म डाउनलोड
4. आवेदन की ऑनलाइन प्रक्रिया
महत्वपूर्ण जानकारी
| वैधता (Validity) | EWS प्रमाण पत्र 1 वर्ष के लिए मान्य होता है। (शपथ पत्र के साथ 3 वर्ष तक)। |
| विशेष नोट | ऑनलाइन आवेदन करते समय Income Certificate और Property Details ओरिजिनल ही अपलोड करें। |
Topic 6: अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र
Minority Certificate - भाषायी एवं धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय हेतु प्रमाण पत्र
1. पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेज
यह प्रमाण पत्र मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई, बौद्ध और पारसी समुदायों के लिए जारी किया जाता है।
- जन आधार कार्ड: अनिवार्य दस्तावेज (अपडेटेड प्रोफाइल के साथ)।
- राशन कार्ड: पते और परिवार की पहचान के प्रमाण हेतु।
- आधार कार्ड: स्वयं और पिता का ओरिजिनल आधार कार्ड।
- स्वयं का घोषणा पत्र: धर्म/समुदाय की पुष्टि हेतु शपथ पत्र।
- शैक्षणिक रिकॉर्ड: स्कूल की अंकतालिका या टीसी (TC)।
2. पटवारी जांच एवं सत्यापन
अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र के ऑफलाइन फॉर्म पर भी उचित सत्यापन की आवश्यकता होती है:
पटवारी रिपोर्ट: आवेदक के निवास और समुदाय की स्थानीय स्तर पर पुष्टि।
दो गवाह: राजपत्रित अधिकारियों या स्थानीय जनप्रतिनिधियों (सरपंच/पार्षद) के हस्ताक्षर और मुहर।
3. ऑफलाइन फॉर्म डाउनलोड
4. ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया
महत्वपूर्ण जानकारी
| वैधता (Validity) | यह प्रमाण पत्र सामान्यतः आजीवन (Lifetime) मान्य होता है। |
| विशेष नोट | धार्मिक अल्पसंख्यक होने का प्रमाण पत्र छात्रवृत्ति (Scholarship) और विशेष योजनाओं के लिए अनिवार्य है। |
Topic 7: OBC जाति प्रमाण पत्र (केंद्र)
OBC Certificate (Central Government) - केंद्र सरकार की सेवाओं हेतु प्रमाण पत्र
1. मुख्य अंतर एवं पात्रता
यह प्रमाण पत्र केंद्र सरकार की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण हेतु अनिवार्य है।
- राज्य vs केंद्र: कई जातियां राज्य में OBC हैं लेकिन केंद्र में नहीं, अतः 'Central List' में नाम होना अनिवार्य है।
- राशन कार्ड: परिवार की पहचान और निवास की पुष्टि के लिए।
- जन आधार & आधार: ओरिजिनल [Aadhaar Redacted] और अपडेटेड जन आधार।
- आय प्रमाण पत्र: परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से कम (Non-Creamy Layer हेतु)।
2. पटवारी एवं तहसीलदार जांच
केंद्र के फॉर्म में अंग्रेजी प्रारूप का विशेष महत्व होता है और इस पर निम्नलिखित सत्यापन जरूरी हैं:
पटवारी रिपोर्ट: ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पटवारी की रिपोर्ट और आय का सत्यापन।
हस्ताक्षर: यह प्रमाण पत्र तहसीलदार या एसडीएम (SDM) द्वारा ऑनलाइन जारी किया जाता है।
3. ऑफलाइन फॉर्म (Central Format)
4. आवेदन की लाइव प्रक्रिया
महत्वपूर्ण जानकारी
| वैधता (Validity) | केंद्र का OBC सर्टिफिकेट अक्सर 1 वर्ष (Financial Year) के लिए मांगा जाता है। |
| विशेष नोट | दस्तावेज अंग्रेजी प्रारूप में तैयार होते हैं। आय 8 लाख से अधिक होने पर आरक्षण नहीं मिलेगा। |
Topic 8: SC/ST जाति प्रमाण पत्र (केंद्र)
SC/ST Certificate (Central Government) - केंद्रीय सेवाओं हेतु निर्धारित प्रारूप
1. आवश्यक दस्तावेज (Ration Card शामिल)
केंद्र के SC/ST आवेदन के लिए राज्य के प्रमाण पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज जरूरी हैं:
- राज्य का जाति प्रमाण पत्र: पहले राज्य का डिजिटल प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
- राशन कार्ड: परिवार की पहचान और राजस्थान के पते हेतु।
- जन आधार & आधार: [Aadhaar Redacted] (ओरिजिनल कॉपी)।
- शैक्षणिक रिकॉर्ड: स्कूल मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र।
- ऑफलाइन फॉर्म: निर्धारित केंद्रीय अंग्रेजी प्रारूप (Central Format)।
2. पटवारी जांच एवं प्रमाणीकरण
पटवारी रिपोर्ट: केंद्र के फॉर्म पर भी पटवारी द्वारा मूल निवास और जाति की पुष्टि आवश्यक है।
सक्षम अधिकारी: यह प्रमाण पत्र तहसीलदार/एसडीएम द्वारा डिजिटल हस्ताक्षरित होकर जारी होता है।
3. ऑफलाइन फॉर्म (Central Format)
4. आवेदन की ऑनलाइन प्रक्रिया
ई-मित्र पोर्टल पर 'Caste Central' सर्विस के माध्यम से आवेदन करें।
महत्वपूर्ण जानकारी
| वैधता (Validity) | SC/ST प्रमाण पत्र केंद्र में भी आजीवन (Lifetime) मान्य होता है। |
| विशेष नोट | ध्यान दें कि यह फॉर्म अंग्रेजी प्रारूप में ही जारी होता है। आय का कोई बंधन नहीं है। |
Topic 9: EWS प्रमाण पत्र (केंद्र)
EWS Certificate (Central Government) - केंद्रीय सेवाओं हेतु आर्थिक पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र
1. पात्रता एवं मापदंड
केंद्र सरकार के EWS प्रमाण पत्र के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी अनिवार्य हैं:
- आय सीमा: परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम हो।
- कृषि भूमि: 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि न हो।
- आवासीय प्लॉट: नगर पालिका क्षेत्र में 100 गज या अन्य क्षेत्रों में 200 गज से बड़ा न हो।
2. आवश्यक दस्तावेज (Documents)
- राशन कार्ड: परिवार के पते और सदस्यों के मिलान हेतु।
- पटवारी रिपोर्ट: जमीन और संपत्ति के भौतिक सत्यापन हेतु अनिवार्य।
- आय प्रमाण पत्र: परिवार की कुल वार्षिक आय का स्व-घोषणा पत्र।
- आधार & जन आधार: [Aadhaar Redacted] (स्वयं एवं पिता का)।
- राज्य का EWS: यदि पहले से राज्य का EWS बना हो तो आवेदन आसान होता है।
3. ऑफलाइन फॉर्म (Central Format)
4. आवेदन की लाइव प्रक्रिया
ई-मित्र पर 'EWS Central' सेवा का चयन कर आवेदन करें।
महत्वपूर्ण जानकारी
| वैधता (Validity) | यह प्रमाण पत्र केवल एक वित्तीय वर्ष (1 Financial Year) के लिए मान्य होता है। |
| विशेष नोट | यह प्रमाण पत्र अंग्रेजी प्रारूप (English Format) में जारी किया जाता है। सभी दस्तावेज ओरिजिनल ही स्कैन करें। |
Topic 10: आवेदन का स्टेटस देखें
Application Tracking - ई-मित्र पोर्टल पर आवेदन की स्थिति जांचने की प्रक्रिया
1. स्टेटस जांचने के तरीके
ई-मित्र पर आप दो मुख्य तरीकों से आवेदन की स्थिति जान सकते हैं:
2. ई-मित्र पोर्टल पर प्रक्रिया
- सबसे पहले ई-मित्र पोर्टल पर लॉगिन करें।
- Services मेनू में जाएं और Transaction History पर क्लिक करें।
- दिनांक (Date) चुनें और अपनी सर्विस खोजें।
- आवेदन के सामने "Check Status" बटन पर क्लिक करें।
3. पब्लिक पोर्टल से स्टेटस देखें
4. स्टेटस चेक करने का वीडियो
स्टेटस का मतलब समझें
| स्टेटस (Status) | विवरण (Description) |
|---|---|
| Pending | आपका आवेदन अभी अधिकारी के पास जांच हेतु लंबित है। |
| Send Back | किसी कमी के कारण फॉर्म वापस भेजा गया है (सुधार की जरूरत है)। |
| Approved | आवेदन स्वीकार हो गया है, अब आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। |
Topic 11: सर्टिफिकेट डाउनलोड करें
Download & Print Certificate - डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्राप्त करने की विधि
1. डाउनलोड के लिए आवश्यक जानकारी
सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए आपके पास निम्नलिखित में से एक जानकारी होनी चाहिए:
- टोकन नंबर (Token Number): जो आवेदन के समय रसीद पर मिलता है।
- रजिस्ट्रेशन नंबर: आवेदन आईडी (Application ID)।
2. डाउनलोड करने के स्टेप्स
- स्टेप 1: ई-मित्र पोर्टल लॉगिन करें और "Utility Services" पर क्लिक करें।
- स्टेप 2: सर्च बॉक्स में "Print Digital Signed Certificate" टाइप करें।
- स्टेप 3: अपना Token Number दर्ज करें और Get Details पर क्लिक करें।
- स्टेप 4: निर्धारित शुल्क (टोकन) कटने के बाद Download बटन पर क्लिक करें।
3. विशेष सावधानियां
- वैलिड सिग्नेचर: डाउनलोड करने के बाद PDF में सिग्नेचर पर '?' का निशान हो सकता है, उसे Adobe Reader में "Validate Signature" करके 'Green Tick' में बदलें।
- स्टेशनरी: हमेशा अच्छी क्वालिटी के पेपर या ई-मित्र के आधिकारिक स्टेशनरी कार्ड पर ही प्रिंट दें।
- दोबारा डाउनलोड: यदि एक बार टोकन कट जाता है, तो आप उसी दिन उसे दोबारा बिना शुल्क के 'Transaction History' से डाउनलोड कर सकते हैं।
4. डाउनलोड और सिग्नेचर वैलिडेट करने का वीडियो
डिलीवरी चेकलिस्ट
| प्रिंट चेक | क्या फोटो और नाम स्पष्ट दिखाई दे रहा है? |
| सिग्नेचर चेक | क्या नीचे 'Green Tick' मार्क आ गया है? |
| ग्राहक रसीद | सर्टिफिकेट के साथ भुगतान की रसीद भी प्रदान करें। |
Topic 12: पुन प्रिंट (Re-Print) करें
Re-Print Certificate - जारी किए गए प्रमाण पत्र को दोबारा प्राप्त करने की प्रक्रिया
1. री-प्रिंट की आवश्यकता कब होती है?
- ग्राहक का मूल प्रमाण पत्र खो जाने पर।
- पुराना प्रिंट खराब या धुंधला हो जाने पर।
- डिजिटल सिग्नेचर अपडेटेड वर्जन में डाउनलोड करने हेतु।
2. दोबारा प्रिंट निकालने की प्रक्रिया
ई-मित्र पोर्टल पर पुराने टोकन का उपयोग करके दोबारा प्रिंट ऐसे निकालें:
- पोर्टल पर Services मेनू में जाकर Transaction History चुनें।
- वह तारीख (Date Range) डालें जब आवेदन किया गया था।
- सफल ट्रांजेक्शन की लिस्ट में संबंधित टोकन को खोजें।
- टोकन के सामने दिए गए "Reprint" या "Download" विकल्प पर क्लिक करें।
- यदि ट्रांजेक्शन उसी दिन का है, तो कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा।
3. महत्वपूर्ण नियम
- समय सीमा: कुछ सेवाओं में पुराने टोकन से री-प्रिंट करने की एक निश्चित समय सीमा होती है।
- अतिरिक्त शुल्क: यदि आप "Print Digital Signed Certificate" सेवा का दोबारा उपयोग करते हैं, तो नया टोकन कटेगा और सरकारी शुल्क देय होगा।
- दस्तावेज: दोबारा प्रिंट के लिए भी ओरिजिनल टोकन नंबर या रसीद नंबर होना अनिवार्य है।
4. री-प्रिंट करने का लाइव वीडियो
प्रो-टिप (Pro Tip)
"हमेशा ग्राहक का सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के बाद उसकी एक सॉफ्ट कॉपी (PDF) अपने कंप्यूटर में सुरक्षित रखें। इससे भविष्य में ग्राहक के आने पर आप बिना नया टोकन काटे उसे दोबारा प्रिंट दे सकते हैं, जिससे ग्राहक का पैसा और आपका समय दोनों बचेगा।"
Topic 13: Send Back (Resubmit)
Application Correction - सेंड बैक आए आवेदनों में सुधार कर दोबारा सबमिट करने की प्रक्रिया
1. सेंड बैक क्यों आता है?
जब जांच अधिकारी को आपके आवेदन में कोई कमी मिलती है, तो वह उसे रिजेक्ट करने के बजाय सुधार के लिए वापस भेज देता है। मुख्य कारण:
- दस्तावेज साफ (Clear) स्कैन न होना।
- पटवारी रिपोर्ट या हस्ताक्षर अधूरे होना।
- गलत श्रेणी या गलत तहसील का चयन करना।
- आवश्यक दस्तावेज (जैसे राशन कार्ड) संलग्न न होना।
2. सुधार करने की प्रक्रिया (Step-by-Step)
- ई-मित्र पोर्टल पर "Services" मेनू में "Application Resubmit" विकल्प पर जाएं।
- वहां आपको सभी Pending / Send Back आवेदनों की लिस्ट दिखाई देगी।
- संबंधित आवेदन के सामने "Edit" या "Comment" पर क्लिक करके अधिकारी का संदेश (Objection) पढ़ें।
- दिए गए ऑब्जेक्शन के अनुसार नया दस्तावेज स्कैन करें या जानकारी सुधारें।
- अंत में "Resubmit" बटन पर क्लिक करें।
3. दोबारा सेंड बैक से कैसे बचें?
- स्पष्ट स्कैनिंग: हमेशा ओरिजिनल दस्तावेज ही स्कैन करें, फोटोकॉपी पर सेंड बैक आने के चांस 90% होते हैं।
- राशन कार्ड संलग्न करें: जैसा कि आपने पहले बताया, निवास की पुष्टि के लिए राशन कार्ड की कॉपी जरूर लगाएं।
- Comment पढ़ें: अधिकारी द्वारा लिखे गए कमेंट को ध्यान से समझें, बिना समझे दोबारा सबमिट करने पर आवेदन रिजेक्ट हो सकता है।
4. सेंड बैक सुधारने का प्रैक्टिकल वीडियो
चेतावनी
"यदि आप तीन बार से अधिक गलत जानकारी के साथ फॉर्म री-सबमिट करते हैं, तो तहसीलदार द्वारा आपका आवेदन पूर्णतः Reject किया जा सकता है। रिजेक्ट होने पर आपका टोकन का पैसा वापस नहीं मिलता है।"
Topic 14: विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्ध घुमन्तु जाति प्रमाण पत्र
DNT, NT & SNT Certificate - विशेष श्रेणियों हेतु जाति प्रमाण पत्र आवेदन प्रक्रिया
1. श्रेणियों का विवरण (Categories)
राजस्थान सरकार द्वारा इन जातियों को तीन मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है:
(Denotified - DNT)
(Nomadic - NT)
(Semi-Nomadic - SNT)
2. आवश्यक दस्तावेज (Ration Card शामिल)
- जन आधार कार्ड: परिवार का पूर्ण डेटा अपडेट होना चाहिए।
- राशन कार्ड: निवास और परिवार की पहचान के लिए अनिवार्य।
- आधार कार्ड: स्वयं और पिता का ओरिजिनल आधार कार्ड।
- पुराना रिकॉर्ड: जाति की पुष्टि हेतु कोई भी पुराना प्रमाण पत्र या समाज का दस्तावेज।
- ऑफलाइन फॉर्म: निर्धारित प्रारूप में भरा हुआ और सत्यापित।
3. पटवारी जांच एवं रिपोर्ट
इन जातियों के लिए सत्यापन प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है:
पटवारी रिपोर्ट: संबंधित पटवारी द्वारा जाति की श्रेणी (DNT/NT/SNT) की पुष्टि अनिवार्य है।
गवाह रिपोर्ट: दो उत्तरदायी व्यक्तियों या जनप्रतिनिधियों के हस्ताक्षर और मुहर।
4. ऑफलाइन फॉर्म डाउनलोड
5. ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया
महत्वपूर्ण जानकारी
| जारीकर्ता अधिकारी | तहसीलदार / नायब तहसीलदार |
| वैधता (Validity) | यह प्रमाण पत्र आजीवन (Lifetime) मान्य होता है। |
| विशेष सावधानी | ऑनलाइन आवेदन के दौरान दस्तावेजों को ओरिजिनल ही स्कैन करके अपलोड करें। |
Topic 14: संबंधित कार्यालय एवं जारीकर्ता अधिकारी
Issuing Authority - जानें कौन सा प्रमाण पत्र किस अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है
1. क्षेत्राधिकार की जानकारी
ई-मित्र पर आवेदन करते समय सही तहसील और कार्यालय का चयन करना अनिवार्य है। गलत चयन होने पर आवेदन बिना जांच के निरस्त (Reject) कर दिया जाता है।
2. प्रमाण पत्र एवं संबंधित कार्यालय सूची
| प्रमाण पत्र (Certificate) | सक्षम अधिकारी (Officer) | कार्यालय (Office) |
|---|---|---|
| मूल-निवास प्रमाण पत्र | तहसीलदार / नायब तहसीलदार | तहसील कार्यालय |
| जाति प्रमाण पत्र (राज्य) | तहसीलदार / SDM | तहसील / उपखंड कार्यालय |
| जाति प्रमाण पत्र (केंद्र) | तहसीलदार / SDM | तहसील / उपखंड कार्यालय |
| EWS प्रमाण पत्र | तहसीलदार / उपखंड अधिकारी | तहसील / उपखंड कार्यालय |
| अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र | तहसीलदार / उपखंड अधिकारी | तहसील / उपखंड कार्यालय |
3. जांच का स्तर (Level of Verification)
आवेदन आमतौर पर तीन स्तरों से गुजरता है:
पटवारी / गिरदावर
(स्थानीय जांच)
कार्यालय लिपिक (Clerk)
(दस्तावेज जांच)
तहसीलदार / अधिकारी
(डिजिटल हस्ताक्षर)
4. क्षेत्राधिकार और अधिकारी चयन का वीडियो
ऑपरेटर के लिए विशेष सुझाव
"यदि आपके क्षेत्र में नई तहसील बनी है या क्षेत्राधिकार में बदलाव हुआ है, तो इसकी पुष्टि स्थानीय तहसील कार्यालय से जरूर कर लें। गलत अधिकारी के पास आवेदन भेजने से कार्य में देरी होती है और 'Send Back' आने का खतरा बढ़ जाता है।"