Lesson 16: Rajasthan Sarkari Yojana 2026: सभी मुख्य सरकारी योजनाओं की सूची और आवेदन प्रक्रिया

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RTE Rajasthan Admission 2026-27

प्राइवेट स्कूलों में नि:शुल्क प्रवेश (कक्षा 1) ऑनलाइन फॉर्म और पात्रता की पूरी जानकारी

योजना का परिचय (About Scheme)

RTE Rajasthan Admission 2026: शिक्षा के अधिकार (Right to Education) के तहत राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में 25% सीटों पर गरीब और पिछड़े वर्ग के बच्चों को Free Admission दिया जाता है। इस योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई का पूरा खर्च सरकार द्वारा उठाया जाता है।

पात्रता और आयु सीमा (Eligibility & Age Limit)

विवरण (Details) शर्तें (Criteria)
आय सीमा (Income) अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख से कम हो।
आयु (Age) कक्षा 1 के लिए 5 वर्ष से 7 वर्ष के बीच (31 मार्च 2026 तक)।
निवासी (Residency) बच्चा राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।

लाइव ट्रेनिंग वीडियो (Watch Tutorial)

फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया को स्टेप-बाय-स्टेप समझने के लिए ऊपर दिया गया वीडियो देखें।

आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

  • बच्चे का आधार कार्ड
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • माता-पिता का आय प्रमाण पत्र
  • मूल निवास प्रमाण पत्र
  • जन आधार कार्ड
  • जाति प्रमाण पत्र

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (Step-by-Step)

1 Official Portal: सबसे पहले rajpsp.nic.in पर जाएं।
2 Student Registration: 'छात्र ऑनलाइन आवेदन' पर क्लिक करें और जन आधार से डेटा अपडेट करें।
3 Selection: अपने वार्ड के अधिकतम 5 स्कूलों का चुनाव करें और फॉर्म सबमिट करें।

ई-मित्र टिप्स:

RTE लॉटरी निकलने के बाद स्कूल में रिपोर्टिंग के समय सभी दस्तावेजों की **Original Copy** साथ ले जाना न भूलें।

Berozgari Bhatta (Yuva Sambal Yojana)

राजस्थान मुख्यमंत्री युवा संबल योजना: भत्ता राशि, पात्रता और इंटर्नशिप की जानकारी

योजना का विवरण (About Scheme)

Berozgari Bhatta Rajasthan 2026: मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत राजस्थान के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत पात्र पुरुष अभ्यर्थियों को ₹4000 और महिला, दिव्यांग एवं ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों को ₹4500 प्रति माह भत्ता दिया जाता है।

भत्ता राशि विवरण (Allowance Details)

श्रेणी (Category) मासिक भत्ता (Monthly Amount)
पुरुष अभ्यर्थी ₹ 4,000/-
महिला / दिव्यांग / ट्रांसजेंडर ₹ 4,500/-

बेरोजगारी भत्ता फॉर्म कैसे भरें? (Video Tutorial)

फॉर्म रिजेक्ट होने से बचाने के लिए आवेदन की पूरी प्रक्रिया वीडियो में देखें।

आवश्यक दस्तावेज (Documents List)

  • 10th & Graduate Marksheet
  • मूल निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र (I & K Format)
  • जन आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक (SBI बैंक अनिवार्य)
  • रोजगार पंजीयन संख्या (Employment ID)

विशेष जानकारी (Important Updates):

  • बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन 4 घंटे की सरकारी विभाग में इंटर्नशिप अनिवार्य है।
  • इंटर्नशिप जॉइन करने के बाद हर महीने की 1 से 5 तारीख तक Attendance Certificate पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
  • यदि अभ्यर्थी ने पहले किसी अन्य सरकारी स्कॉलरशिप का लाभ लिया है, तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा।
  • RSCIT या कोई भी अन्य मान्यता प्राप्त प्रोफेशनल कोर्स का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है।

Ayushman Arogya Yojana (MAAY)

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना: ₹25 लाख तक का कैशलेस इलाज और पात्रता

योजना का विवरण (About Scheme)

Ayushman Arogya Yojana Rajasthan: राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश के नागरिकों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए भारी खर्च से बचाने हेतु यह योजना शुरू की गई है। इसके अंतर्गत पात्र परिवारों को सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में ₹25 लाख तक का कैशलेस इलाज प्रदान किया जाता है। इसमें IPD और OPD दोनों सुविधाओं का लाभ मिलता है।

योजना के मुख्य लाभ (Key Benefits)

सुविधा (Facility) विवरण (Details)
कैशलेस उपचार वार्षिक ₹25 लाख तक का मुफ्त इलाज।
अस्पताल भर्ती खर्च भर्ती से 5 दिन पहले और डिस्चार्ज के 15 दिन बाद का खर्च शामिल।
बीमारियों के पैकेज हृदय रोग, कैंसर, किडनी ट्रांसप्लांट सहित 1700+ बीमारियों का इलाज।

आयुष्मान कार्ड कैसे डाउनलोड करें? (Video Tutorial)

जन आधार के माध्यम से आयुष्मान कार्ड बनाने और स्टेटस चेक करने की पूरी जानकारी ऊपर दिए वीडियो में देखें।

पात्रता श्रेणियाँ (Eligibility)

निशुल्क श्रेणी:
NFSA (राशन कार्ड), SECC 2011 के परिवार, लघु एवं सीमांत किसान और संविदा कर्मी।
सशुल्क श्रेणी:
जो परिवार उपरोक्त श्रेणियों में नहीं आते, वे ₹850 प्रति वर्ष देकर योजना से जुड़ सकते हैं।

विशेष जानकारी (Important Notes):

  • योजना का लाभ लेने के लिए जन आधार कार्ड (Jan Aadhaar) का होना अनिवार्य है।
  • लाभार्थी परिवार के प्रत्येक सदस्य का अलग से ई-केवाईसी (e-KYC) होना आवश्यक है तभी कार्ड डाउनलोड होगा।
  • अस्पताल में भर्ती होते समय 'आयुष्मान मित्र' या हेल्प डेस्क से संपर्क करना अनिवार्य है।
  • नए नियमों के अनुसार, अब सरकारी कर्मचारियों के लिए RGHS कार्ड की सुविधा अलग से उपलब्ध है।

CM Durghatna Bima Yojana

मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना: ₹10 लाख तक का आर्थिक संबल

योजना का विवरण (About Scheme)

CM Durghatna Bima Yojana Rajasthan: यह योजना मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (MAAY) से जुड़े सभी परिवारों के लिए है। यदि किसी बीमित परिवार के सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या वह पूर्ण रूप से दिव्यांग हो जाता है, तो राज्य सरकार द्वारा उसके परिवार को ₹10 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके लिए अलग से कोई प्रीमियम देने की आवश्यकता नहीं होती।

बीमा क्लेम राशि का विवरण (Claim Amount)

दुर्घटना का प्रकार सहायता राशि (Amount)
दुर्घटना में मृत्यु होने पर ₹ 10,00,000/- (10 लाख)
दोनों हाथ, दोनों पैर या दोनों आँख क्षति ₹ 10,00,000/- (10 लाख)
एक हाथ, एक पैर या एक आँख क्षति ₹ 5,00,000/- (5 लाख)

दुर्घटना बीमा क्लेम कैसे करें? (Video Tutorial)

ऑनलाइन क्लेम फॉर्म भरने और दस्तावेजों को अपलोड करने की पूरी जानकारी ऊपर दिए वीडियो में देखें।

क्लेम के लिए जरूरी दस्तावेज (Documents List)

  • जन आधार कार्ड
  • मृत्यु प्रमाण पत्र (Original)
  • FIR की कॉपी
  • पोस्टमार्टम (PM) रिपोर्ट
  • एफएसएल (FSL) रिपोर्ट (यदि लागू हो)
  • बैंक पासबुक (जन आधार से लिंक)

विशेष जानकारी (Important Notes):

  • दुर्घटना होने के 30 दिन के भीतर ऑनलाइन क्लेम पोर्टल पर आवेदन करना अनिवार्य है।
  • विशेष परिस्थितियों में देरी होने पर 90 दिन तक कलेक्टर की अनुमति से आवेदन स्वीकार किया जा सकता है।
  • योजना का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को मिलता है जो आयुष्मान आरोग्य योजना (चिरंजीवी) में पंजीकृत हैं।
  • क्लेम की राशि जन आधार कार्ड में जुड़े परिवार की महिला मुखिया के बैंक खाते में जमा की जाती है।

CM Yuva Swarozgar Yojana

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना: अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता

योजना का विवरण (About Scheme)

CM Yuva Swarozgar Yojana Rajasthan: इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के शिक्षित युवाओं को खुद का नया उद्योग या सेवा क्षेत्र में स्वरोजगार शुरू करने के लिए कम ब्याज दर पर ऋण (Loan) उपलब्ध कराना है। इसके तहत विनिर्माण (Manufacturing) और सेवा (Service) क्षेत्र के प्रोजेक्ट्स के लिए बैंक के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है।

ऋण सीमा और मार्जिन मनी (Loan Details)

प्रोजेक्ट का प्रकार अधिकतम ऋण सीमा
विनिर्माण क्षेत्र (Manufacturing) ₹ 25.00 लाख तक
सेवा क्षेत्र (Service Sector) ₹ 10.00 लाख तक

लोन आवेदन की ऑनलाइन प्रक्रिया (Video Tutorial)

एसएसओ पोर्टल (SSO Portal) के माध्यम से आवेदन करने का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका ऊपर वीडियो में देखें।

आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

  • आधार कार्ड और जन आधार
  • मूल निवास प्रमाण पत्र
  • शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र
  • प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR)
  • राशन कार्ड / फोटो
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

विशेष जानकारी (Important Notes):

  • आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • आवेदक कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
  • अनुसूचित जाति/जनजाति, महिलाओं और दिव्यांगों को विशेष प्राथमिकता और नियमानुसार अनुदान (Subsidy) दिया जाता है।
  • ऋण की मंजूरी बैंक द्वारा आपके प्रोजेक्ट की व्यवहार्यता (Feasibility) की जाँच के बाद ही दी जाती है।
  • आवेदक किसी भी बैंक का डिफ़ॉल्टर नहीं होना चाहिए।

Lado Protsahan Yojana 2026

लाडो प्रोत्साहन योजना: गरीब परिवारों में बेटी के जन्म पर ₹2 लाख का सेविंग बॉन्ड

योजना का विवरण (About Scheme)

Lado Protsahan Yojana Rajasthan: राजस्थान सरकार द्वारा गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों (EWS/SC/ST/BPL) की बेटियों के लिए यह एक महत्वाकांक्षी योजना है। योजना के तहत बेटी के जन्म पर ₹2 लाख का सेविंग बॉन्ड दिया जाता है, जो उसकी शिक्षा और शादी के समय आर्थिक संबल प्रदान करता है। इसका मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और बालिकाओं के प्रति समाज की सोच में सुधार करना है।

योजना के तहत मिलने वाले लाभ (Financial Benefits)

यह राशि बेटी की आयु के विभिन्न पड़ावों पर किस्तों में प्रदान की जाती है:

आयु / कक्षा (Stage) सहायता राशि (Approx)
बेटी के जन्म पर प्रारंभिक बॉन्ड जारी
कक्षा 6, 9 और 10 में शिक्षा सहायता किश्तें
18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर अंतिम परिपक्वता राशि (Lumpsum)

लाडो प्रोत्साहन योजना आवेदन प्रक्रिया (Video)

जन आधार के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की पूरी जानकारी वीडियो में देखें।

मुख्य पात्रता (Eligibility)

  • बेटी का जन्म राजस्थान में होना चाहिए।
  • परिवार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), पिछड़ा वर्ग या BPL श्रेणी का हो।
  • परिवार के पास वैध जन आधार कार्ड होना अनिवार्य है।

जरूरी दस्तावेज (Documents)

  • बेटी का जन्म प्रमाण पत्र
  • माता-पिता का आधार कार्ड
  • जन आधार कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र (EWS के लिए)
  • मोबाइल नंबर और पासपोर्ट फोटो

विशेष जानकारी (Important Notes):

  • इस योजना का लाभ लेने के लिए बेटी के जन्म के उपरांत निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करना आवश्यक है।
  • सेविंग बॉन्ड की राशि सीधे बैंक खाते में जमा नहीं होती, बल्कि यह एक परिपक्वता अवधि (Maturity Period) के बाद मिलती है।
  • ई-मित्र संचालकों को ध्यान रखना चाहिए कि आवेदन करते समय जन आधार में सभी जानकारी (विशेषकर बैंक खाता) अपडेट हो।

Kanyadan / Hathlewa Yojana

मुख्यमंत्री कन्यादान (हथलेवा) योजना: बेटियों के विवाह पर ₹31,000 से ₹51,000 तक की सहायता

योजना का विवरण (About Scheme)

Kanyadan Yojana Rajasthan: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित यह योजना गरीब परिवारों (SC, ST, Minority, BPL) की कन्याओं के विवाह के अवसर पर आर्थिक संबल प्रदान करती है। इस योजना के तहत बेटी की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अलग-अलग प्रोत्साहन राशि सीधे बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है।

प्रोत्साहन राशि का विवरण (Incentive Table)

शिक्षा का स्तर (Education) सहायता राशि (Amount)
बेटी 18 वर्ष या उससे अधिक (सामान्य) ₹ 31,000/-
बेटी 10वीं पास होने पर ₹ 41,000/-
बेटी स्नातक (Graduate) होने पर ₹ 51,000/-

कन्यादान योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (Video)

SJMS पोर्टल के माध्यम से फॉर्म भरने और विवाह प्रमाण पत्र अपलोड करने की पूरी जानकारी देखें।

मुख्य शर्तें (Eligibility)

  • कन्या की आयु विवाह के समय 18 वर्ष या उससे अधिक हो।
  • परिवार बीपीएल, अंत्योदय या अल्प आय वर्ग का हो।
  • परिवार की अधिकतम दो बेटियों को ही इस योजना का लाभ मिल सकता है।

दस्तावेज (Documents)

  • विवाह प्रमाण पत्र (Marriage Certificate)
  • जन आधार और आधार कार्ड (आवेदक व कन्या)
  • राशन कार्ड (BPL/Antyodaya)
  • शैक्षणिक योग्यता (10वीं/ग्रेजुएशन मार्कशीट)
  • बैंक पासबुक (बेटी के नाम की अनिवार्य)

विशेष जानकारी (Important Notes):

  • आवेदन विवाह की तिथि से 1 माह पूर्व या विवाह के 6 माह बाद तक ही स्वीकार किया जाता है।
  • विवाह प्रमाण पत्र (Marriage Registration) होना अनिवार्य है, बिना इसके आवेदन मान्य नहीं होगा।
  • ई-मित्र संचालकों को चाहिए कि वे आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र को लेटेस्ट फॉर्मेट में ही अपलोड करें।
  • इस योजना में भुगतान सीधे बैंक खाते में होता है, इसलिए सुनिश्चित करें कि बैंक खाता जन आधार में अपडेटेड है।

Silicosis Pension & Aid Scheme

राजस्थान सिलिकोसिस नीति: पीड़ित श्रमिकों को ₹3 लाख की सहायता और मासिक पेंशन

योजना का परिचय (About Scheme)

Rajasthan Silicosis Policy: खानों, पत्थर तोड़ने, और घिसाई का काम करने वाले श्रमिकों में 'सिलिकोसिस' एक गंभीर बीमारी है। राजस्थान सरकार ने इन श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए विशेष नीति लागू की है। इसके तहत बीमारी की पुष्टि होने पर एकमुश्त बड़ी सहायता राशि और जीवन भर के लिए पेंशन दी जाती है।

आर्थिक सहायता का विवरण (Benefit Details)

स्थिति (Condition) सहायता राशि (Amount)
बीमारी की पुष्टि होने पर (प्रमाणीकरण) ₹ 3,00,000/- (एकमुश्त)
मासिक पेंशन (Pension) ₹ 1,500/- प्रति माह
मृत्यु होने पर (आश्रित को) ₹ 2,00,000/- (एकमुश्त)
अंतिम संस्कार हेतु ₹ 10,000/-

सिलिकोसिस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करें? (Video)

मेडिकल बोर्ड से प्रमाणीकरण और भुगतान की पूरी प्रक्रिया वीडियो में समझें।

आवश्यक दस्तावेज (Documents)

  • जन आधार कार्ड (Jan Aadhaar)
  • आवेदक का आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक (जन आधार से लिंक)
  • बीमारी का मेडिकल सर्टिफिकेट
  • स्व-घोषणा पत्र (Self Declaration)

आवेदन के चरण (Steps)

  • Step 1: SSO पोर्टल पर Silicosis App लॉगिन करें।
  • Step 2: जन आधार से डेटा फेच कर रजिस्ट्रेशन करें।
  • Step 3: नजदीकी सरकारी अस्पताल में जाँच हेतु स्लॉट बुक करें।
  • Step 4: मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणीकरण के बाद भुगतान स्वतः होगा।

विशेष जानकारी (Important Notes):

  • सिलिकोसिस पीड़ित व्यक्ति को मिलने वाली पेंशन, सामान्य बुढ़ापा पेंशन से अलग और अधिक होती है।
  • मृत्यु होने पर विधवा पत्नी को एकल नारी पेंशन और बच्चों को पालनहार योजना का लाभ भी मिलता है।
  • ई-मित्र संचालकों को चाहिए कि वे श्रमिक का मोबाइल नंबर जन आधार में जरूर अपडेट रखें ताकि OTP मिल सके।
  • यह पूरी प्रक्रिया पेपरलेस है, किसी भी कार्यालय में हार्ड कॉपी जमा कराने की जरूरत नहीं है।

Sukhad Dampatya Jeevan Yojana

सुखद दाम्पत्य जीवन योजना: दिव्यांगजनों के विवाह पर ₹50,000 की आर्थिक सहायता

योजना का विवरण (About Scheme)

Sukhad Dampatya Jeevan Yojana Rajasthan: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित इस योजना का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को विवाह के उपरांत सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए आर्थिक मदद देना है। यदि विवाह करने वाले जोड़े में से कोई एक या दोनों दिव्यांग हैं, तो राज्य सरकार द्वारा उन्हें ₹50,000 की सहायता राशि प्रदान की जाती है।

सहायता राशि का विवरण (Financial Aid)

विवरण (Criteria) सहायता राशि (Amount)
दिव्यांग व्यक्ति से विवाह करने पर ₹ 50,000/- (एकमुश्त)
योजना का प्रकार राज्य स्तरीय प्रोत्साहन योजना

दिव्यांग विवाह सहायता फॉर्म कैसे भरें? (Video)

SJMS पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की पूरी विधि ऊपर दिए गए वीडियो में देखें।

मुख्य पात्रता (Eligibility)

  • आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
  • दिव्यांगता का प्रतिशत 40% या उससे अधिक होना अनिवार्य है।
  • विवाह के समय युवक की आयु 21 वर्ष और युवती की 18 वर्ष से कम न हो।
  • आवेदक आयकर दाता (Income Tax Payer) नहीं होना चाहिए।

दस्तावेज (Documents)

  • दिव्यांगता प्रमाण पत्र (Disability Certificate)
  • विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र (Marriage Certificate)
  • जन आधार कार्ड और आधार कार्ड
  • मूल निवास और आय प्रमाण पत्र
  • संयुक्त फोटो (वर-वधू की एक साथ फोटो)

विशेष जानकारी (Important Notes):

  • विवाह के 6 माह के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक है।
  • यह लाभ केवल प्रथम विवाह (First Marriage) की स्थिति में ही देय होता है।
  • ई-मित्र संचालक ध्यान दें कि आवेदक का बैंक खाता जन आधार कार्ड में अपडेटेड और एक्टिव होना चाहिए।
  • यदि पति-पत्नी दोनों दिव्यांग हैं, तो भी सहायता राशि नियमानुसार एक ही बार देय होगी।

CM Anuprati Coaching Scheme

मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना: प्रतिष्ठित संस्थानों से फ्री कोचिंग और रहने का खर्च

योजना का विवरण (About Scheme)

CM Anuprati Coaching Rajasthan: इस योजना के तहत राज्य के मेधावी छात्र-छात्राओं को IAS, RAS, NEET, JEE, REET और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए नामी कोचिंग संस्थानों में निशुल्क कोचिंग दिलाई जाती है। इसके साथ ही, घर से दूर रहकर पढ़ाई करने वाले छात्रों को आवास और भोजन के लिए ₹40,000 प्रति वर्ष की अतिरिक्त सहायता भी दी जाती है।

प्रमुख उपलब्ध कोर्स (Available Courses)

परीक्षा का नाम न्यूनतम योग्यता
UPSC (IAS) / RPSC (RAS) स्नातक (अंतिम वर्ष) / 12वीं में अच्छे अंक
Engineering (JEE) / Medical (NEET) 10वीं/11वीं कक्षा के छात्र
REET, Police, Patwari, SSC स्नातक / 12वीं पास
CLAT / CA-CPT 10वीं / 12वीं पास

अनुप्रति कोचिंग ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें? (Video)

मेरिट लिस्ट चेक करने और कोचिंग संस्थान का चुनाव करने की पूरी प्रक्रिया देखें।

पात्रता (Eligibility)

  • छात्र राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
  • परिवार की वार्षिक आय ₹8 लाख से कम हो।
  • छात्र SC, ST, OBC, MBC, EWS या अल्पसंख्यक वर्ग से हो।
  • माता-पिता सरकारी कर्मचारी (पे-मैट्रिक्स L-11 तक) होने पर भी पात्र हैं।

दस्तावेज (Documents)

  • आधार और जन आधार कार्ड
  • जाति और मूल निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र (Latest)
  • कक्षा 10वीं/12वीं की मार्कशीट
  • प्रवेश परीक्षा पास होने का प्रमाण (यदि लागू हो)

विशेष जानकारी (Important Notes):

  • योजना का चयन पूरी तरह से 10वीं और 12वीं के अंकों की मेरिट के आधार पर होता है।
  • छात्र को मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद 1 महीने के भीतर कोचिंग ज्वाइन करना अनिवार्य है।
  • एक छात्र अपने जीवनकाल में केवल एक बार ही इस योजना का लाभ ले सकता है।
  • आवास सहायता (₹40,000) केवल तभी मिलती है जब छात्र कोचिंग के लिए अपना निवास स्थान छोड़कर दूसरे शहर जाता है।

Free Electricity Scheme (100/2000 Unit)

मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना: घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों के लिए बड़ी राहत

योजना का विवरण (About Scheme)

Rajasthan Free Electricity Scheme: राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश के ऊर्जा उपभोक्ताओं को आर्थिक संबल देने के लिए दो मुख्य श्रेणियों में बिजली फ्री दी जा रही है। घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने **100 यूनिट** तक और किसानों (कृषि उपभोक्ताओं) को हर महीने **2000 यूनिट** तक बिजली निशुल्क प्रदान की जा रही है। इस योजना का लाभ लेने के लिए 'मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना' के तहत रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है।

योजना के तहत मिलने वाली छूट (Subsidy Details)

उपभोक्ता श्रेणी (Category) निशुल्क यूनिट (Free Units)
घरेलू उपभोक्ता (Domestic) प्रथम 100 यूनिट पूर्णतः फ्री
कृषि उपभोक्ता (Farmers) प्रति माह 2000 यूनिट फ्री
अतिरिक्त लाभ स्थायी शुल्क (Fixed Charges) में भी छूट

फ्री बिजली बिल सब्सिडी स्टेटस कैसे देखें? (Video)

अपने बिजली बिल में सब्सिडी और जन आधार लिंक करने की प्रक्रिया वीडियो में देखें।

आवश्यक दस्तावेज (Documents)

  • K-Number: बिजली बिल की पुरानी रसीद या बिल।
  • जन आधार कार्ड: सब्सिडी सीधे लिंक करने के लिए।
  • मोबाइल नंबर: जो जन आधार से लिंक हो (OTP हेतु)।

लाभ कैसे प्राप्त करें? (Process)

  • ई-मित्र या महंगाई राहत कैंप पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करें।
  • सुनिश्चित करें कि आपका K-Number आपके जन आधार से लिंक है।
  • सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन के बाद अगले बिल से छूट मिलना शुरू हो जाएगी।

विशेष जानकारी (Important Updates):

  • 100 यूनिट से अधिक बिजली खर्च होने पर केवल ऊपर की यूनिट्स का ही शुल्क देना होगा।
  • किसानों के लिए 2000 यूनिट फ्री की सुविधा केवल **कृषि कनेक्शन (Flat Rate/Metered)** पर ही उपलब्ध है।
  • योजना का लाभ लेने के लिए बिल का समय पर भुगतान करना और कोई पुराना बकाया (Dues) न होना बेहतर रहता है।
  • ई-मित्र संचालकों को चाहिए कि वे उपभोक्ता का K-Number अपडेट करते समय सावधानी बरतें ताकि सब्सिडी गलत खाते में न चली जाए।

CM Kisan Samman Nidhi Rajasthan

मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि: राजस्थान के किसानों को अब हर साल मिलेंगे ₹8,000

योजना का विवरण (About Scheme)

CM Kisan Samman Nidhi: राजस्थान सरकार द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पूरक के रूप में यह योजना शुरू की गई है। केंद्र सरकार द्वारा मिलने वाले ₹6,000 के अतिरिक्त, राजस्थान सरकार अब पात्र किसानों को ₹2,000 प्रति वर्ष की अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। इस प्रकार अब राजस्थान के किसानों को कुल ₹8,000 वार्षिक सीधे उनके बैंक खातों में प्राप्त होंगे।

सहायता राशि का वितरण (Installment Details)

विवरण (Source) वार्षिक राशि (Amount)
PM किसान सम्मान निधि (केंद्र) ₹ 6,000/-
CM किसान सम्मान निधि (राज्य) ₹ 2,000/-
कुल वार्षिक सहायता ₹ 8,000/-

किसान सम्मान निधि स्टेटस और e-KYC प्रक्रिया (Video)

योजना की किश्त चेक करने और बेनिफिशियरी स्टेटस देखने का तरीका वीडियो में विस्तार से समझें।

मुख्य पात्रता (Eligibility)

  • आवेदक राजस्थान का निवासी और भूमि का मालिक (किसान) हो।
  • किसान के पास खेती योग्य भूमि होनी चाहिए।
  • आवेदक पहले से PM-Kisan पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए।
  • संस्थागत भूमि धारक या आयकर दाता इस योजना के पात्र नहीं हैं।

आवश्यक कार्य (To-Do)

  • e-KYC: आधार आधारित ई-केवाईसी अनिवार्य है।
  • Land Seeding: जमाबंदी (Land Records) का पोर्टल पर लिंक होना जरूरी है।
  • DBT: बैंक खाता आधार से लिंक और डीबीटी इनेबल होना चाहिए।

विशेष जानकारी (Important Notes):

  • राज्य सरकार की ₹2,000 की सहायता राशि सीधे उन्हीं किसानों को मिलेगी जो पीएम-किसान योजना के तहत पात्र पाए गए हैं।
  • यदि किसी किसान की पीएम-किसान की किश्त रुकी हुई है, तो उसे राज्य सरकार की सहायता भी प्राप्त नहीं होगी।
  • ई-मित्र संचालकों को चाहिए कि वे किसानों का 'Land Seeding' स्टेटस जरूर चेक करें, क्योंकि अधिकतर किश्तें इसी कारण रुकती हैं।
  • आवेदन में जन आधार, आधार और बैंक डायरी की जानकारी एक समान होनी चाहिए।

Nari Shakti Udyam Protsahan

नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना: महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने हेतु भारी सब्सिडी और ऋण

योजना का विवरण (About Scheme)

Nari Shakti Udyam Protsahan Yojana Rajasthan: इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ना है। इसके तहत महिला उद्यमियों को विनिर्माण (Manufacturing), सेवा (Service) और व्यापार (Trade) क्षेत्र में नया प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए बैंक ऋण पर ब्याज अनुदान (Interest Subsidy) और मार्जिन मनी की सुविधा प्रदान की जाती है।

ऋण एवं सब्सिडी का विवरण (Loan & Subsidy)

विवरण (Component) सीमा / लाभ (Benefit)
अधिकतम ऋण सीमा ₹ 1.00 करोड़ तक (प्रोजेक्ट के आधार पर)
ब्याज अनुदान (Interest Subsidy) 8% तक वार्षिक ब्याज की छूट
पूंजीगत अनुदान (Capital Subsidy) SC/ST/दिव्यांग महिलाओं हेतु अतिरिक्त लाभ

नारी शक्ति योजना आवेदन और प्रोजेक्ट रिपोर्ट (Video)

ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और बैंक चयन की पूरी जानकारी वीडियो में देखें।

मुख्य पात्रता (Eligibility)

  • आवेदिका की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • केवल महिला उद्यमी (व्यक्तिगत) या महिला स्वयं सहायता समूह ही पात्र हैं।
  • आवेदिका राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए।
  • योजना केवल नये उद्यम (New Units) स्थापित करने हेतु लागू है।

दस्तावेज (Documents)

  • आधार और जन आधार कार्ड
  • प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR)
  • स्थान का स्वामित्व या किराये का प्रमाण
  • शैक्षणिक योग्यता और तकनीकी अनुभव का प्रमाण
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

विशेष जानकारी (Important Notes):

  • ऋण की स्वीकृति बैंक द्वारा प्रोजेक्ट की जांच और आवेदक के क्रेडिट स्कोर (CIBIL) के आधार पर दी जाती है।
  • ई-मित्र संचालकों को चाहिए कि वे महिलाओं को प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में सही मार्गदर्शन दें ताकि फॉर्म रिजेक्ट न हो।
  • इस योजना में मिलने वाला ब्याज अनुदान (Interest Subsidy) सीधे ऋण खाते (Loan Account) में जमा किया जाता है।
  • यदि महिला उद्यमी स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण लेना चाहती है, तो उसे सरकार द्वारा संचालित आरसेटी (RSETI) केंद्रों पर निशुल्क ट्रेनिंग भी दी जाती है।

Ambedkar DBT Voucher Yojana

अम्बेडकर DBT वाउचर योजना: घर से दूर रहने वाले छात्रों को आवास हेतु मासिक सहायता

योजना का विवरण (About Scheme)

Ambedkar DBT Voucher Yojana Rajasthan: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित यह योजना उन आरक्षित वर्ग के छात्रों के लिए है जो राजकीय महाविद्यालयों (Government Colleges) में स्नातक या स्नातकोत्तर (UG/PG) की नियमित पढ़ाई कर रहे हैं। यदि छात्र अपने घर से दूर किसी दूसरे शहर में किराए पर कमरा लेकर या पीजी (PG) में रहकर पढ़ते हैं, तो उन्हें आवास, भोजन और बिजली-पानी के खर्च हेतु प्रति माह ₹2,000 की सहायता दी जाती है।

सहायता राशि और अवधि (Benefit Details)

विवरण (Component) लाभ (Benefit)
मासिक सहायता राशि ₹ 2,000/- प्रति माह
अधिकतम अवधि एक शैक्षणिक सत्र में 10 महीने तक
कुल वार्षिक सहायता ₹ 20,000/- प्रति वर्ष

DBT वाउचर योजना ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें? (Video)

एसएसओ (SSO ID) पोर्टल के माध्यम से SJMS Application पर फॉर्म भरने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया देखें।

मुख्य पात्रता (Eligibility)

  • छात्र SC, ST, OBC, MBC, EWS या अल्पसंख्यक वर्ग से हो।
  • राजकीय महाविद्यालय (Govt College) का नियमित छात्र होना अनिवार्य है।
  • छात्र अपने मूल निवास (घर) से दूर किराए पर रहकर पढ़ रहा हो।
  • गत वर्ष की कक्षा में कम से कम 75% अंक (OBC/EWS हेतु) होना जरूरी है।

आवश्यक दस्तावेज (Documents)

  • जन आधार कार्ड और आधार कार्ड
  • किरायेनामा (Rent Agreement) या रसीद
  • कॉलेज आईडी और चालू सत्र की फीस रसीद
  • गत वर्ष की मार्कशीट
  • जाति और मूल निवास प्रमाण पत्र

विशेष जानकारी (Important Notes):

  • यह योजना केवल उन छात्रों के लिए है जो राजकीय छात्रावास (Government Hostel) में नहीं रह रहे हैं।
  • पेंशनभोगी या आयकरदाता परिवार के बच्चे इस योजना के पात्र नहीं होंगे।
  • ई-मित्र संचालकों को चाहिए कि वे छात्र का **Rent Agreement** ध्यान से अपलोड करें, क्योंकि इसके बिना आवेदन निरस्त हो सकता है।
  • सहायता राशि सीधे छात्र के उस बैंक खाते में आती है जो जन आधार कार्ड से लिंक होता है।

Mharana Pratap Gadia Lohar Yojna

महाराणा प्रताप गाड़िया लोहार योजना: आवास निर्माण और स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता

योजना का विवरण (About Scheme)

Gadia Lohar Welfare Scheme: राजस्थान सरकार द्वारा गाड़िया लोहार समाज के परिवारों को स्थायी आवास उपलब्ध कराने और उनके पारंपरिक व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए यह योजना चलाई जा रही है। इसके तहत घर बनाने के लिए किस्तों में अनुदान दिया जाता है, साथ ही व्यवसाय के लिए कच्चा माल और औजार खरीदने हेतु भी सहायता प्रदान की जाती है।

सहायता राशि का विवरण (Financial Benefits)

सहायता का प्रकार (Type) सहायता राशि (Amount)
भवन/आवास निर्माण हेतु ₹ 1,20,000/- (तीन किस्तों में)
व्यवसाय हेतु (औजार/कच्चा माल) ₹ 5,000/-
शिक्षा हेतु (छात्रवृत्ति) विभिन्न कक्षाओं हेतु अलग-अलग दरें

गाड़िया लोहार योजना आवेदन प्रक्रिया (Video)

समाज कल्याण विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म भरने और डॉक्यूमेंट अपलोड करने की विधि देखें।

मुख्य पात्रता (Eligibility)

  • आवेदक राजस्थान का मूल निवासी गाड़िया लोहार होना चाहिए।
  • परिवार की वार्षिक आय ₹1.20 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदक के पास स्वयं का घर बनाने हेतु भूमि (पट्टा) होनी चाहिए।
  • आवेदक ने पूर्व में किसी अन्य आवास योजना का लाभ न लिया हो।

आवश्यक दस्तावेज (Documents)

  • जन आधार कार्ड और आधार कार्ड
  • जाति प्रमाण पत्र (गाड़िया लोहार समाज हेतु)
  • मूल निवास और आय प्रमाण पत्र
  • प्लाट या पट्टे के दस्तावेज (आवास हेतु)
  • बैंक पासबुक (डीबीटी हेतु)

विशेष जानकारी (Important Notes):

  • आवास सहायता की पहली किस्त नींव भरने पर, दूसरी छत के स्तर पर और तीसरी किस्त कार्य पूर्ण होने पर मिलती है।
  • ई-मित्र संचालकों को फॉर्म भरते समय 'फोटो' बहुत ध्यान से अपलोड करनी चाहिए, जिसमें लाभार्थी निर्माण स्थल पर खड़ा हो।
  • यह योजना विशेष रूप से घुमंतू एवं अर्ध-घुमंतू श्रेणी के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा चलाई जाती है।
  • समय-समय पर विभाग द्वारा सत्यापन (Physical Verification) किया जाता है, इसलिए दस्तावेजों में सत्यता अनिवार्य है।

CM Ghumantu Aawas Yojana

मुख्यमंत्री घुमंतू आवास योजना: घुमंतू एवं अर्ध-घुमंतू जातियों के लिए पक्के घर का सपना सच

योजना का विवरण (About Scheme)

Ghumantu Aawas Yojana Rajasthan: यह योजना विशेष रूप से उन जातियों (जैसे बंजारा, गाड़िया लोहार, सांसी, कंजर आदि) के लिए है जो पारंपरिक रूप से एक स्थान पर नहीं रहते। राजस्थान सरकार इन परिवारों को स्थायी रूप से बसने के लिए आवास निर्माण हेतु ₹1.50 लाख तक की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यह योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित है।

सहायता राशि का विवरण (Financial Benefits)

विवरण (Criteria) सहायता राशि (Amount)
आवास निर्माण हेतु (Housing) ₹ 1,50,000/- (किस्तों में)
स्वच्छ भारत मिशन (SBM) के तहत शौचालय निर्माण हेतु अतिरिक्त लाभ
मनरेगा (MGNREGA) लाभ आवास निर्माण में स्वयं की मजदूरी का पैसा

घुमंतू आवास योजना फॉर्म और पात्रता (Video)

योजना की पात्रता सूची और आवेदन की ऑनलाइन प्रक्रिया वीडियो में विस्तार से देखें।

पात्रता (Eligibility)

  • आवेदक विमुक्त, घुमंतू या अर्ध-घुमंतू जातियों से होना चाहिए।
  • परिवार की वार्षिक आय ₹2 लाख से कम हो।
  • आवेदक के पास पट्टा या भूमि का अधिकार होना चाहिए।
  • आवेदक राजस्थान का स्थायी निवासी हो।

दस्तावेज (Documents)

  • जन आधार कार्ड और आधार कार्ड
  • विशेष श्रेणी का जाति प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र और मूल निवास
  • भूखंड का स्वामित्व प्रमाण (पट्टा)
  • बैंक पासबुक (महिला मुखिया के नाम की)

विशेष जानकारी (Important Notes):

  • आवास निर्माण की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में तीन किस्तों में जारी की जाती है।
  • प्रत्येक किस्त के बाद निर्माण कार्य की जियो-टैगिंग (Geo-tagging) फोटो अपलोड करना अनिवार्य है।
  • ई-मित्र संचालक आवेदन करते समय सुनिश्चित करें कि जाति प्रमाण पत्र 'विमुक्त/घुमंतू' श्रेणी का ही अपलोड हो।
  • यह योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के अतिरिक्त है, लेकिन लाभार्थी ने पहले किसी आवास योजना का लाभ न लिया हो।

CM Ayushman Bal Sambal Yojana

मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना: गंभीर बीमारियों से ग्रसित बच्चों हेतु आर्थिक सहायता

योजना का विवरण (About Scheme)

CM Bal Sambal Yojana Rajasthan: इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के उन बच्चों की मदद करना है जो हृदय रोग (Heart Disease), कैंसर, किडनी रोग या अन्य जन्मजात गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। आयुष्मान आरोग्य योजना (चिरंजीवी) के कैशलेस इलाज के अतिरिक्त, यह योजना परिवार को दवाइयों, पोषण और अस्पताल आने-जाने के खर्च हेतु **अतिरिक्त आर्थिक संबल** प्रदान करती है।

मिलने वाले लाभ (Key Benefits)

विवरण (Service) सहायता का प्रकार (Benefit)
गंभीर बीमारी का इलाज पूरी तरह कैशलेस (चयनित अस्पतालों में)
आर्थिक सहायता ऑपरेशन और दवाओं हेतु विशेष पैकेज
जांच एवं परामर्श निशुल्क फॉलो-अप सुविधा

बाल संबल योजना आवेदन और रेफरल प्रक्रिया (Video)

अस्पताल के माध्यम से ऑनलाइन क्लेम और पात्रता जाँच की प्रक्रिया वीडियो में देखें।

पात्रता (Eligibility)

  • बच्चा (0-18 वर्ष) राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
  • परिवार का जन आधार कार्ड आयुष्मान आरोग्य योजना में सक्रिय (Active) हो।
  • बच्चा किसी गंभीर या जन्मजात बीमारी से ग्रसित हो।

जरूरी दस्तावेज (Documents)

  • जन आधार कार्ड और बच्चे का आधार कार्ड
  • बीमारी से संबंधित मेडिकल रिपोर्ट/डिस्चार्ज कार्ड
  • रेफरल प्रमाण पत्र (राजकीय अस्पताल द्वारा)
  • मोबाइल नंबर (OTP सत्यापन हेतु)

विशेष जानकारी (Important Notes):

  • योजना का लाभ लेने के लिए पहले सरकारी अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टर से परामर्श लेना और 'रेफर' होना अनिवार्य है।
  • प्राइवेट अस्पतालों में इलाज तभी संभव है जब वे आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत उस विशेष बीमारी हेतु अधिकृत (Empaneled) हों।
  • ई-मित्र संचालकों को चाहिए कि वे परिवार को सलाह दें कि जन आधार में बच्चे का नाम और आयु सही से अपडेट हो।
  • सहायता राशि का भुगतान सीधे अस्पताल या लाभार्थी के डीबीटी (DBT) लिंक खाते में होता है।

मुख्यमंत्री नि:शुल्क बिजली योजना

घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 100 यूनिट और किसानों के लिए 2000 यूनिट फ्री बिजली की जानकारी।