1. Lease Deed (पट्टा जारी करना)
नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम द्वारा जारी होने वाले पट्टों की संपूर्ण आवेदन प्रक्रिया
2026 अपडेट (New Rules):
- Freehold Patta: अब पुराने लीज पट्टों को निर्धारित शुल्क जमा कर 'फ्री-होल्ड' (पूर्ण मालिकाना हक) में बदलने की प्रक्रिया और भी आसान कर दी गई है।
- Auto-Approval: 69-A के तहत पुराने निर्माणों के पट्टों के लिए समय सीमा तय कर दी गई है।
राजस्थान में नगर निकाय क्षेत्रों (ULB) में रहने वाले नागरिकों को उनकी संपत्ति का कानूनी अधिकार देने के लिए **Lease Deed (पट्टा)** जारी किया जाता है। ई-मित्र के माध्यम से इसे **LSG Portal** या **SSO** के जरिए ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है।
69-A पट्टा
पुराने निर्मित मकानों या पुराने कब्जे के आधार पर जारी होने वाला पट्टा। इसके लिए पुराने साक्ष्य (जैसे बिजली बिल, पुराना टैक्स) जरूरी हैं।
फ्री-होल्ड पट्टा
लीज डीड को स्थायी मालिकाना हक में बदलना। इसमें भविष्य में कोई लीज मनी (किराया) नहीं देना होता।
आवश्यक दस्तावेज (Documents List):
- स्वामित्व प्रमाण: पुराने दस्तावेज, बेचान नामा या पुराने आवंटन पत्र की कॉपी।
- पहचान पत्र: आधार कार्ड और जन आधार कार्ड (अनिवार्य)।
- साइट प्लान: भूखंड का नक्शा (ब्लू प्रिंट) जो किसी रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट से प्रमाणित हो।
- शपथ पत्र: पट्टा आवेदन के लिए निर्धारित प्रारूप में नोटरी शुदा शपथ पत्र।
- पुराने बिल: 2021 से पहले का बिजली बिल या नल का बिल (69-A के लिए)।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (SSO):
- अपनी SSO ID लॉगिन करें और LSG (Local Self Government) ऐप पर क्लिक करें।
- "Online Services" में जाकर "Lease Deed / Patta" का चयन करें।
- अपनी नगर निकाय (जैसे- नगर पालिका तखतगढ़) का चयन करें।
- आवेदक की व्यक्तिगत जानकारी और भूखंड का विवरण भरें।
- सभी आवश्यक दस्तावेजों को PDF फॉर्मेट में स्कैन करके अपलोड करें।
- निर्धारित टोकन शुल्क काटें और आवेदन सबमिट करें।
विशेष सावधानी:
पट्टा आवेदन में चैन डॉक्यूमेंट (Chain Documents) का होना बहुत जरूरी है। अगर जमीन कई बार बिकी है, तो पुराने सभी बेचान नामा सीरियल नंबर से अपलोड करें, वरना फाइल पर ऑब्जेक्शन (Objection) आ सकता है।
नगर पालिका पट्टा ऑनलाइन आवेदन: लाइव ट्रेनिंग
2. 90A (Land Conversion)
नगर निकाय क्षेत्रों में कृषि भूमि को आवासीय या व्यावसायिक उपयोग में बदलने की कानूनी प्रक्रिया
90A क्या है?
राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90-A के तहत कृषि भूमि का उपयोग गैर-कृषि (आवासीय, व्यावसायिक या औद्योगिक) कार्यों के लिए करने हेतु सरकार से अनुमति लेनी अनिवार्य है। नगर निकाय क्षेत्र में यह प्रक्रिया अब पूरी तरह ऑनलाइन है।
आवश्यक दस्तावेज (Required Documents):
आवेदन के चरण (Process Flow):
- Step 1: SSO ID के माध्यम से LSG Portal पर लॉगिन करें।
- Step 2: 90A/Land Conversion सर्विस को चुनें और अपनी तहसील/ULB सेलेक्ट करें।
- Step 3: खसरा नंबर और भूमि का कुल रकबा (Area) दर्ज करें।
- Step 4: सभी डाक्यूमेंट्स और प्रस्तावित नक्शा अपलोड करें।
- Step 5: टोकन फीस काटें। इसके बाद फाइल तहसीलदार/नगर निकाय अधिकारी के पास जाएगी।
- Step 6: मौका निरीक्षण (Inspection) के बाद डिमांड नोट जारी होगा, जिसे जमा करना होगा।
मण्या की विशेष टिप:
90A की फाइल लगाने से पहले यह जरूर चेक करें कि वह भूमि "Master Plan" में किस उपयोग के लिए आरक्षित है। यदि भूमि ग्रीन बेल्ट या सरकारी योजना के अंतर्गत आती है, तो आवेदन निरस्त हो सकता है।
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3. Mutation / Name Transfer (नामांतरण)
नगर निकाय रिकॉर्ड में संपत्ति का नाम परिवर्तन (बेचान या विरासत के आधार पर)
नामांतरण (Mutation) क्या है?
जब कोई संपत्ति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित (Transfer) होती है, तो सरकारी रिकॉर्ड (पट्टे) में नए मालिक का नाम दर्ज करने की प्रक्रिया को नामांतरण कहते हैं। यह दो आधार पर होता है: 1. पंजीकृत दस्तावेज (Sale Deed/Registry) और 2. विरासत (Succession)।
आवश्यक दस्तावेज (Document Checklist):
- रजिस्ट्री की कॉपी: उप-पंजीयक कार्यालय से जारी रजिस्टर्ड सेल डीड (Sale Deed)।
- मूल पट्टा: संस्था द्वारा जारी किया गया ओरिजिनल पट्टा (Lease Deed)।
- विरासत के मामले में: मृत्यु प्रमाण पत्र और कानूनी वारिसनामा (Haisiyat/Succession Certificate)।
- पहचान पत्र: क्रेता और विक्रेता दोनों के आधार और जन आधार कार्ड।
- शपथ पत्र: निर्धारित प्रारूप में नोटरी शुदा क्षतिपूर्ति बंध पत्र (Indemnity Bond)।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:
- SSO ID के माध्यम से LSG Portal पर लॉगिन करें।
- "Mutation / Name Transfer" सेवा का चयन करें।
- संपत्ति का विवरण (पट्टा नंबर, वार्ड नंबर, क्षेत्रफल) भरें।
- क्रेता (Buyer) और विक्रेता (Seller) की जानकारी दर्ज करें।
- सभी दस्तावेज PDF में स्कैन करके अपलोड करें।
- निर्धारित शुल्क (Mutation Fee) का भुगतान करें।
मण्या की विशेष सलाह:
नामांतरण आवेदन करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि संपत्ति पर कोई लीज मनी (Lease Money) बकाया न हो। यदि लीज मनी बकाया है, तो पहले उसे जमा करें, वरना विभाग आपकी फाइल पर 'Objection' लगा देगा।
नामांतरण (Mutation) ऑनलाइन ट्रेनिंग वीडियो
4. Sub Division / Reconstitution
भूखंड का उप-विभाजन (बंटवारा) या पुनर्गठन (मिलान) करने की ऑनलाइन प्रक्रिया
Sub-Division (विभाजन)
एक बड़े पट्टे या भूखंड को दो या दो से अधिक छोटे हिस्सों में कानूनी रूप से बांटना।
Reconstitution (पुनर्गठन)
दो या दो से अधिक पास-पास स्थित भूखंडों को मिलाकर एक नया पट्टा (Single Deed) बनवाना।
मुख्य शर्तें और दस्तावेज:
- मूल पट्टा: वर्तमान भूखंड का मूल पट्टा (Original Lease Deed) अनिवार्य है।
- नया लेआउट प्लान: प्रस्तावित बंटवारे या मिलान का आर्किटेक्ट द्वारा बनाया गया नक्शा।
- साइट फोटो: भूखंड की वर्तमान स्थिति के फोटो।
- पड़ोसी सहमति: कुछ मामलों में पड़ोसियों के अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC)।
ऑनलाइन प्रक्रिया (Steps):
1. पोर्टल चयन: SSO लॉगिन कर LSG एप में जाएँ और 'Sub Division / Reconstitution' चुनें।
2. डाटा एंट्री: पुराने पट्टे की जानकारी और नए प्रस्तावित क्षेत्रफल (Area) की एंट्री करें।
3. दस्तावेज: नया प्रस्तावित नक्शा और मूल पट्टा अपलोड करें।
4. फीस भुगतान: क्षेत्रफल के अनुसार निर्धारित 'विभाजन शुल्क' ऑनलाइन जमा करें।
मण्या का अनुभव:
विभाजन (Sub-Division) के मामले में यह ध्यान रखें कि प्रत्येक नए हिस्से का रास्ता कम से कम 15 से 20 फीट (नगर निकाय नियमों के अनुसार) होना चाहिए। यदि रास्ता कम है, तो फाइल रिजेक्ट हो सकती है।
भूखंड विभाजन एवं पुनर्गठन ट्रेनिंग वीडियो
5. Online Building Plan Approval
नगर निकाय क्षेत्र में मकान या दुकान का नक्शा (भवन मानचित्र) पास करवाने की ऑनलाइन प्रक्रिया
नक्शा पास करवाना क्यों जरूरी है?
नगर पालिका क्षेत्र में किसी भी प्रकार के निर्माण (Construction) से पहले विभाग से तकनीकी स्वीकृति लेनी होती है। नक्शा पास होने के बाद ही भवन निर्माण को कानूनी मान्यता मिलती है और बैंक से **Home Loan** लेना आसान हो जाता है।
आवश्यक दस्तावेज (Essential Documents):
- स्वामित्व दस्तावेज: मूल पट्टा (Lease Deed) या रजिस्टर्ड सेल डीड।
- तकनीकी नक्शा (Blue Print): रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट द्वारा तैयार किया गया प्रस्तावित भवन का नक्शा।
- साइट प्लान: भूखंड की वर्तमान स्थिति और आस-पास के रास्तों का विवरण।
- शपथ पत्र: निर्माण नियमों के पालन हेतु निर्धारित प्रारूप में हलफनामा।
- पड़ोसी की NoC: यदि निर्माण से पड़ोसी की सीमा प्रभावित हो रही हो (विशिष्ट मामलों में)।
आवेदन करने का तरीका:
- BPAMS Portal: राजस्थान के लिए Building Plan Approval Management System (BPAMS) या SSO के जरिए लॉगिन करें।
- Application Type: 'New Construction' या 'Alteration' (सुधार) का चयन करें।
- Architect Details: अपने आर्किटेक्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर और नक्शा (CAD File/PDF) अपलोड करें।
- Online Payment: स्क्रूटनी फीस (Scrutiny Fee) का ऑनलाइन भुगतान करें।
- Approval: विभाग द्वारा तकनीकी जांच के बाद डिजिटल साइन वाला नक्शा पोर्टल पर जारी कर दिया जाता है।
मण्या की टेक्निकल टिप:
नक्शा पास करवाते समय Setback (खाली जगह) का विशेष ध्यान रखें। नगर निकाय के नियमानुसार आगे, पीछे और साइड में कितनी जगह छोड़नी है, यह भूखंड के साइज पर निर्भर करता है। यदि सेटबैक सही नहीं है, तो नक्शा कभी पास नहीं होगा।
ऑनलाइन नक्शा पास करवाने की लाइव ट्रेनिंग
6. Trade License & Renewal
नगर निकाय क्षेत्र में व्यापार करने हेतु लाइसेंस प्राप्त करने और उसे नवीनीकरण करने की प्रक्रिया
ट्रेड लाइसेंस क्या है?
नगर निगम, परिषद या पालिका क्षेत्र के भीतर किसी भी प्रकार का व्यापार (जैसे दुकान, होटल, वर्कशॉप, गोदाम) शुरू करने के लिए विभाग से अनुमति लेनी होती है। इसे ही Trade License या 'व्यापार लाइसेंस' कहा जाता है।
आवश्यक दस्तावेज (Documents Required):
आवेदन एवं रिन्यूअल प्रक्रिया:
- नया आवेदन: SSO पोर्टल पर 'LSG' एप के जरिए 'New Trade License' पर क्लिक करें।
- रिन्यूअल (Renewal): पुराने लाइसेंस की अवधि समाप्त होने से पहले 'Renewal' सेक्शन में जाकर पुराना लाइसेंस नंबर दर्ज करें।
- फीस का निर्धारण: व्यापार की प्रकृति (Nature of Business) और क्षेत्रफल के आधार पर फीस ऑटो-कैलकुलेट होती है।
- डिजिटल सर्टिफिकेट: भुगतान के बाद अधिकारी की मंजूरी मिलते ही डिजिटल साइन वाला लाइसेंस डाउनलोड किया जा सकता है।
मण्या की जरूरी बात:
व्यापारियों को सलाह दें कि वे 31 मार्च से पहले अपना रिन्यूअल करवा लें। समय पर रिन्यू न करवाने पर नगर निकाय भारी पेनाल्टी (जुर्माना) लगा सकते हैं।
ट्रेड लाइसेंस ऑनलाइन आवेदन की पूरी ट्रेनिंग
7. Fire NoC Services
व्यावसायिक एवं बहुमंजिला भवनों के लिए 'अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र' की ऑनलाइन प्रक्रिया
फायर एनओसी क्यों अनिवार्य है?
किसी भी सार्वजनिक या व्यावसायिक भवन में आग से बचाव के पर्याप्त साधन (जैसे Fire Extinguishers, Hydrants) लगे हैं या नहीं, इसकी पुष्टि नगर निकाय के अग्निशमन विभाग द्वारा की जाती है। स्कूल मान्यता या अस्पताल के रजिस्ट्रेशन के लिए यह अनिवार्य दस्तावेज है।
आवश्यक दस्तावेज:
- भवन का नक्शा: विभाग द्वारा स्वीकृत बिल्डिंग प्लान (Approved Map)।
- फायर ऑडिट रिपोर्ट: रजिस्टर्ड फायर एजेंसी द्वारा जारी उपकरणों की रिपोर्ट।
- साइट फोटो: भवन में लगे फायर सिस्टम (जैसे पाइप, सिलेंडर) के लाइव फोटो।
- पट्टा/रजिस्ट्री: भवन के स्वामित्व का प्रमाण पत्र।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:
- SSO ID लॉगिन कर LSG Portal (या Fire Services App) में प्रवेश करें।
- "Provisional NoC" (निर्माण के दौरान) या "Final NoC" (निर्माण के बाद) चुनें।
- भवन की ऊंचाई (Height) और क्षेत्रफल (Area) के अनुसार जानकारी भरें।
- सभी आवश्यक सर्टिफिकेट और फोटो अपलोड करें।
- अग्निशमन विभाग द्वारा भौतिक निरीक्षण (Physical Inspection) किया जाएगा।
- निरीक्षण सफल होने पर डिजिटल सिग्नेचर वाला सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा।
मण्या की सलाह:
फायर एनओसी के लिए फाइल लगाने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि भवन में लगे Fire Extinguishers की एक्सपायरी डेट न निकली हो। यदि निरीक्षण के समय उपकरण खराब मिलते हैं, तो विभाग भारी जुर्माना लगा सकता है।
फायर एनओसी (Fire NoC) ऑनलाइन ट्रेनिंग
8. Sewer Connection Apply
नगर निकाय क्षेत्र में व्यक्तिगत सीवर लाइन कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन
सीवर कनेक्शन क्यों जरूरी है?
शहरी स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए नगर पालिकाएं घरों के गंदे पानी के निकास हेतु मुख्य सीवर लाइन बिछाती हैं। बिना अनुमति के मुख्य लाइन में कनेक्शन करना अवैध है और पकड़े जाने पर भारी जुर्माना देना पड़ सकता है।
आवश्यक दस्तावेज:
- स्वामित्व प्रमाण: संपत्ति का पट्टा, रजिस्ट्री या अलॉटमेंट लेटर।
- पहचान पत्र: आधार कार्ड और जन आधार कार्ड (आवेदक का)।
- नल का बिल: यदि पहले से पानी का कनेक्शन है, तो नवीनतम पानी के बिल की कॉपी।
- साइट फोटो: उस स्थान का फोटो जहाँ कनेक्शन दिया जाना है।
आवेदन की प्रक्रिया:
- SSO ID लॉगिन कर LSG Portal एप पर जाएँ।
- "Utility Services" सेक्शन में "Sewerage Connection" सेवा का चयन करें।
- आवेदक का नाम, वार्ड नंबर और संपत्ति का पूरा पता भरें।
- दस्तावेज अपलोड करें और Road Cutting Charge (यदि लागू हो) का भुगतान करें।
- विभाग का इंजीनियर साइट विजिट करेगा और कनेक्शन की मंजूरी देगा।
मण्या की कमाई की टिप:
सीवर कनेक्शन में मुख्य खर्च Road Cutting का होता है। ग्राहक को पहले ही बता दें कि यदि सड़क हाल ही में बनी है, तो रोड कटिंग चार्ज अधिक हो सकता है। यह चार्ज ऑनलाइन कैलकुलेट हो जाता है।
सीवर कनेक्शन ऑनलाइन आवेदन ट्रेनिंग
9. Street Vendor License
रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं के लिए पहचान पत्र और वेंडिंग सर्टिफिकेट प्राप्त करने की प्रक्रिया
लाइसेंस के फायदे:
नगर निकाय द्वारा जारी यह लाइसेंस विक्रेता को एक 'स्ट्रीट वेंडर' के रूप में मान्यता देता है। इसके आधार पर वेंडर **PM स्वनिधि योजना** के तहत ₹10,000 से ₹50,000 तक का वर्किंग कैपिटल लोन प्राप्त कर सकता है और पुलिस या प्रशासन की अनावश्यक परेशानी से बच सकता है।
आवश्यक दस्तावेज (Document Checklist):
- आवेदक का आधार कार्ड: (मोबाइल नंबर लिंक होना अनिवार्य है)।
- जन आधार कार्ड: राजस्थान के निवासियों के लिए आवश्यक।
- बैंक पासबुक: लोन लाभ और सब्सिडी प्राप्त करने के लिए।
- वेंडिंग फोटो: ठेले या रेहड़ी के साथ विक्रेता का लाइव फोटो।
- LoR (Letter of Recommendation): यदि सर्वे में नाम नहीं है, तो निकाय से जारी सिफारिश पत्र।
आवेदन की प्रक्रिया:
- PMSVANidhi Portal या SSO LSG एप पर लॉगिन करें।
- "Apply for LoR" या "Street Vendor Registration" का चयन करें।
- अपना वार्ड और वेंडिंग जोन (जहाँ ठेला लगाते हैं) चुनें।
- आधार आधारित OTP के जरिए अपनी पहचान प्रमाणित करें।
- दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन सबमिट करें।
- नगर निकाय द्वारा सत्यापन (Verification) के बाद डिजिटल आईडी कार्ड जारी होगा।
मण्या की सलाह:
लाइसेंस बनाने के बाद ग्राहक को डिजिटल क्यूआर कोड (QR Code) के लिए प्रेरित करें। डिजिटल लेनदेन (PhonePe/GPay) करने पर वेंडर्स को PM स्वनिधि योजना में अतिरिक्त कैश-बैक मिलता है, जिससे उनका लोन जल्दी चुकता हो जाता है।
स्ट्रीट वेंडर लाइसेंस और लोन ऑनलाइन ट्रेनिंग
10. e-Auction (ऑनलाइन नीलामी)
नगर निकाय की संपत्तियों (प्लॉट/दुकान) की ऑनलाइन नीलामी में भाग लेने की प्रक्रिया
ई-ऑक्शन क्या है?
अब सरकारी प्लॉट खरीदने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। सरकार e-Auction Portal के जरिए पारदर्शी तरीके से भूखंडों की नीलामी करती है। इसमें सबसे ऊंची बोली (Highest Bidder) लगाने वाले को संपत्ति आवंटित की जाती है।
EMD (अग्रिम राशि)
नीलामी में भाग लेने के लिए जमा की जाने वाली 'बयाना राशि'। यदि प्लॉट नहीं मिलता, तो यह राशि रिफंड हो जाती है।
Application Fee
नीलामी में रजिस्ट्रेशन करने की नॉन-रिफंडेबल फीस (अमूमन ₹500 या ₹1000)।
नीलामी में भाग लेने के चरण:
- Portal Login: राजस्थान ई-ऑक्शन पोर्टल (e-Auction LSG) पर रजिस्ट्रेशन करें।
- Property Search: अपनी नगर पालिका (जैसे तखतगढ़) के चल रहे 'Live Auctions' देखें।
- EMD Payment: जिस प्लॉट के लिए बोली लगानी है, उसकी EMD राशि ऑनलाइन जमा करें।
- Live Bidding: नीलामी की तारीख पर ऑनलाइन बैठकर अपनी बोली (Price) दर्ज करें।
- H1 Declaration: यदि आपकी बोली सबसे ऊंची रही, तो आपको H1 (Highest Bidder) घोषित किया जाएगा।
- Balance Payment: आवंटन पत्र मिलने के बाद शेष राशि जमा करवाकर पट्टा प्राप्त करें।
मण्या की सावधानियां:
1. बोली लगाने से पहले Reserve Price (न्यूनतम कीमत) जरूर देखें।
2. नीलामी के अंतिम 5 मिनट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि हर नई बोली पर समय बढ़ जाता है।
3. इंटरनेट कनेक्शन हाई-स्पीड रखें ताकि आखिरी समय में बोली मिस न हो।