Topic 1: राशन कार्ड क्या है?
राशन कार्ड का परिचय, उपयोगिता और ऑपरेटर के लिए इसका महत्व
नमस्ते दोस्तों! ई-मित्र ट्रेनिंग कोर्स के इस पाँचवें अध्याय में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान सरकार की सबसे महत्वपूर्ण सेवा "राशन कार्ड" के बारे में विस्तार से जानेंगे।
राशन कार्ड का परिचय:
राशन कार्ड राजस्थान के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जारी किया जाने वाला एक आधिकारिक दस्तावेज है। यह न केवल परिवार की पहचान बताता है, बल्कि राज्य के नागरिकों को मिलने वाली खाद्य सुरक्षा (Food Security) का आधार भी है।
1. पहचान का प्रमाण
यह पूरे परिवार के लिए एक विश्वसनीय पहचान और पते के प्रमाण (Address Proof) के रूप में काम करता है।
2. सस्ता राशन
इसके माध्यम से पात्र परिवारों को उचित मूल्य की दुकानों (FPS) से बहुत कम कीमत पर गेहूं, चीनी और अन्य सामग्री मिलती है।
ई-मित्र ऑपरेटर के लिए यह क्यों जरूरी है?
एक ई-मित्र ऑपरेटर के पास सबसे ज्यादा काम राशन कार्ड से संबंधित ही आता है। चाहे नया नाम जोड़ना हो या सुधार करना, हर गाँव और शहर में इसकी मांग हमेशा रहती है। राशन कार्ड अब पूरी तरह से डिजिटल है और जन-आधार से जुड़ा हुआ है।
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खास जानकारी:
- बिना राशन कार्ड के अन्य सरकारी योजनाओं (जैसे फ्री मोबाइल योजना या अन्य सब्सिडी) का लाभ मिलना मुश्किल होता है।
- राजस्थान में राशन कार्ड धारकों को विभिन्न श्रेणियों (APL, BPL, State BPL, Antyodaya) में बांटा गया है।
Topic 2: राशन कार्ड की योग्यता व नियम
नया राशन कार्ड बनाने के लिए पात्रता और विभाग के दिशा-निर्देश
ई-मित्र ऑपरेटर के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि किस परिवार का राशन कार्ड बन सकता है और किन नियमों का पालन करना अनिवार्य है। गलत जानकारी से आवेदन रिजेक्ट हो सकता है और ग्राहक का समय खराब होता है।
मुख्य पात्रता (Eligibility):
- आवेदक राजस्थान का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- परिवार के पास पहले से कोई सक्रिय (Active) राशन कार्ड नहीं होना चाहिए।
- परिवार के सभी सदस्यों का जन-आधार कार्ड बना होना अनिवार्य है।
- नवविवाहित जोड़ों के मामले में, उनका नाम माता-पिता के राशन कार्ड से हटा (Surrender) होना चाहिए।
महत्वपूर्ण नियम (Rules):
आय सीमा का ध्यान
खाद्य सुरक्षा (NFSA) के लिए परिवार की वार्षिक आय और सरकारी मापदंडों का पालन करना जरूरी है। सामान्य राशन कार्ड (APL) के लिए आय की कोई सीमा नहीं है।
एक सदस्य एक ही कार्ड
एक व्यक्ति का नाम दो अलग-अलग राशन कार्डों में होना अवैध है। ऐसा पाए जाने पर कार्ड ब्लॉक किया जा सकता है।
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ऑपरेटर के लिए विशेष टिप:
जब भी कोई ग्राहक नया कार्ड बनवाने आए, तो सबसे पहले उनके पुराने माता-पिता वाले राशन कार्ड को चेक करें। यदि उनका नाम वहां से नहीं हटा है, तो पहले Name Deletion का काम करें, उसके बाद ही नया कार्ड अप्लाई करें।
Topic 3: राशन कार्ड के प्रकार
राजस्थान में प्रचलित विभिन्न श्रेणियों के राशन कार्ड और उनकी सही पहचान
राजस्थान में परिवार की आर्थिक स्थिति और वार्षिक आय के आधार पर अलग-अलग रंगों के राशन कार्ड जारी किए जाते हैं। एक ई-मित्र ऑपरेटर के लिए इनकी पहचान करना बहुत जरूरी है ताकि आप सही फॉर्म भर सकें:
APL राशन कार्ड (आसमानी रंग)
पात्रता: यह कार्ड उन परिवारों का होता है जो गरीबी रेखा से ऊपर (Above Poverty Line) आते हैं। इन्हें सामान्यतः राशन की दुकान से सब्सिडी वाला गेहूं नहीं मिलता, यह केवल पहचान के रूप में काम आता है।
BPL राशन कार्ड (गहरा लाल रंग)
पात्रता: यह गरीबी रेखा से नीचे (Below Poverty Line) आने वाले परिवारों के लिए है। इन्हें केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत ₹2 प्रति किलो की दर से गेहूं और अन्य सामग्री मिलती है।
स्टेट BPL राशन कार्ड (हरा रंग)
पात्रता: यह उन परिवारों का होता है जिन्हें राज्य सरकार ने अपने सर्वे के आधार पर गरीबी रेखा में माना है। इन्हें भी BPL के समान ही खाद्य सुरक्षा (NFSA) का लाभ मिलता है।
अंत्योदय राशन कार्ड (पीला रंग)
पात्रता: यह सबसे गरीब परिवारों (Poorest of the Poor) के लिए होता है। इसमें परिवार को प्रतिमाह 35 किलो गेहूं बहुत ही सस्ती दरों पर उपलब्ध कराया जाता है।
विभिन्न राशन कार्डों की लाइव पहचान और लाभ यहाँ देखें 👇
नोट: वर्तमान में राजस्थान में राशन कार्ड को जन-आधार के साथ मैप कर दिया गया है, जिससे श्रेणी का निर्धारण और भी सटीक हो गया है।
Topic 4: जरूरी दस्तावेज व ऑफलाइन फॉर्म
नया राशन कार्ड आवेदन के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स और फॉर्म डाउनलोड प्रक्रिया
आवश्यक दस्तावेज (Documents List):
ई-मित्र पर ऑनलाइन आवेदन करने से पहले ग्राहक से ये सभी दस्तावेज तैयार करवा लें, ताकि आवेदन पेंडिंग न रहे:
- आधार कार्ड: परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड अनिवार्य है।
- फोटो: परिवार के मुखिया का एक ताजा पासपोर्ट साइज फोटो।
- जन-आधार कार्ड: राजस्थान में अब बिना जन-आधार के राशन कार्ड संभव नहीं है।
- पुराना कार्ड/समर्पण पत्र: यदि पहले कार्ड था तो उसका नंबर या सरेंडर सर्टिफिकेट।
- आय प्रमाण/BPL प्रमाण: यदि विशेष श्रेणी के लिए आवेदन कर रहे हैं।
ऑफलाइन फॉर्म डाउनलोड करें (Download Links):
ऑनलाइन आवेदन से पहले ग्राहक को यह फॉर्म भरकर और अधिकारी से सत्यापित (Verify) करवाकर लाना होगा:
फॉर्म सत्यापित (Verify) कहाँ करवाएं?
फॉर्म भरने के बाद निम्नलिखित अधिकारियों के हस्ताक्षर और मोहर जरूरी है:
- ग्रामीण क्षेत्र: ग्राम विकास अधिकारी (VDO) या सरपंच के हस्ताक्षर।
- शहरी क्षेत्र: वार्ड पार्षद या नगर पालिका अधिशाषी अधिकारी।
- साक्ष्य: दो उत्तरदायी व्यक्तियों (जैसे सरकारी स्कूल के टीचर या गजटेड ऑफिसर) के हस्ताक्षर।
फॉर्म भरने और डॉक्यूमेंट्स तैयार करने का लाइव तरीका 👇
Topic 5: ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
ई-मित्र पोर्टल पर राशन कार्ड फॉर्म भरने की स्टेप-बाय-स्टेप डिजिटल प्रक्रिया
जब आपके पास सारे दस्तावेज तैयार हों, तो ई-मित्र पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इन स्टेप्स का पालन करें:
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया (Digital Process):
ई-मित्र डैशबोर्ड पर Utility सर्विस में जाएँ और सर्च बॉक्स में "Ration Card" टाइप करके आवेदन फॉर्म (Application Form) का चुनाव करें।
ग्राहक का जन-आधार नंबर दर्ज करें। ओटीपी (OTP) या फिंगरप्रिंट के माध्यम से सदस्यों का डेटा फेच करें। मुखिया का चयन सावधानी से करें।
पोर्टल पर मांगी गई जानकारी भरें। एड्रेस और श्रेणी (APL/BPL) का सही चुनाव करें। इसके बाद सभी दस्तावेजों को स्कैन करके निर्धारित साइज में अपलोड करें।
फॉर्म को 'Save' करें और फिर 'Submit' बटन पर क्लिक करें। अपने ई-मित्र वॉलेट से निर्धारित शुल्क का टोकन काटें और रसीद प्रिंट करके ग्राहक को दें।
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सावधानी: टोकन काटने से पहले 'Preview' में जाकर मुखिया की फोटो और नाम की जाँच दोबारा कर लें। गलत आवेदन पर विभाग पेनल्टी भी लगा सकता है।
Topic 6: राशन कार्ड में नया नाम कैसे जोड़ें
नए सदस्य (बच्चे या नवविवाहित) का नाम जोड़ने की पूरी प्रक्रिया
राशन कार्ड में नाम जोड़ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। राजस्थान में अब यह प्रक्रिया पूरी तरह से **जन-आधार कार्ड** पर आधारित हो गई है।
नाम कब जोड़ा जाता है?
बच्चे का जन्म
घर में नए बच्चे के जन्म होने पर।
शादी होने पर
नई बहू के आने पर (नाम ट्रांसफर या जोड़ना)।
आवेदन की प्रक्रिया और जरूरी नियम:
- सबसे पहले उस सदस्य का नाम जन-आधार कार्ड में जोड़ना अनिवार्य है।
- जन-आधार में नाम आने के बाद ही आप ई-मित्र से राशन कार्ड पोर्टल पर आवेदन कर पाएंगे।
- आवेदन के लिए केवल 2 मुख्य दस्तावेज चाहिए: राशन कार्ड और जन-आधार कार्ड।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग का आधिकारिक पोर्टल:
food.rajasthan.gov.inNFSA लाभार्थियों के लिए विशेष सूचना:
अगर राशन कार्ड NFSA (खाद्य सुरक्षा) योजना में है, तो पोर्टल पर नाम जोड़ने के बाद उस नए सदस्य की e-KYC करना बहुत जरूरी है। जब तक e-KYC पूरी नहीं होगी, उस सदस्य का राशन मिलना शुरू नहीं होगा।
टॉपिक 6: राशन कार्ड में नया नाम कैसे जोड़ें
पोर्टल: food.rajasthan.gov.in के माध्यम से आवेदन की सही प्रक्रिया
राशन कार्ड में नया नाम जोड़ने की प्रक्रिया अब बदल गई है। अब आपको ई-मित्र पोर्टल के बजाय विभाग की अपनी वेबसाइट का उपयोग करना होता है, जहाँ कम दस्तावेजों में काम हो जाता है।
सही पोर्टल की जानकारी:
इसका ऑनलाइन आवेदन food.rajasthan.gov.in पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। ध्यान रखें, यह काम अब ई-मित्र पोर्टल से नहीं होता है।
जरूरी दस्तावेज (सिर्फ 2):
नया नाम जोड़ने के लिए अब केवल नीचे दिए गए 2 दस्तावेज ही अनिवार्य हैं:
1. राशन कार्ड
मूल राशन कार्ड जिसमें नाम जोड़ना है।
2. जन आधार कार्ड
जिस सदस्य का नाम जोड़ना है, उनका नाम जन आधार कार्ड में होना जरुरी है ।
लाइव ट्रेनिंग वीडियो:
पोर्टल पर लाइव आवेदन की प्रक्रिया यहाँ देखें 👇
खास टिप: हमेशा आधिकारिक पोर्टल (food.rajasthan.gov.in) का ही उपयोग करें ताकि आवेदन जल्दी पास हो और आपको ज्यादा दस्तावेज न लगाने पड़ें।
खास टिप: अगर आपका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में है तो नाम जुड़ने के बाद E-KYC करना जरुरी होता है तभी राशन मिलता है |
टॉपिक 7: राशन कार्ड में सुधार (Correction)
ई-मित्र पोर्टल के माध्यम से विवरण सही करने की विस्तृत प्रक्रिया
राशन कार्ड में किसी भी प्रकार की त्रुटि को सुधारने के लिए ई-मित्र (e-Mitra) पोर्टल पर आवेदन किया जाता है। सुधार के लिए जिस विवरण को बदला जाना है, उससे संबंधित सही दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य है।
आवश्यक दस्तावेजों की लिस्ट:
नाम व जन्म दिनांक सुधार हेतु:
(इनमें से कोई भी एक दस्तावेज मान्य है)
- आधार कार्ड
- स्कूल की अंक तालिका (Marksheet)
- पैन कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
पता (Address) सही करने हेतु:
(इनमें से कोई भी एक दस्तावेज मान्य है)
- आधार कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- बिजली का बिल
- पानी का बिल (आदि)
ऑफलाइन आवेदन फॉर्म:
सुधार के लिए भरा हुआ और सत्यापित ऑफलाइन आवेदन फॉर्म होना अनिवार्य है।
सुधार फॉर्म डाउनलोड करेंलाइव ट्रेनिंग वीडियो:
ई-मित्र पर सुधार (Correction) करने का लाइव तरीका यहाँ देखें 👇
टॉपिक 8: राशन कार्ड से नाम डिलीट कैसे करें
नाम हटाने के नियम, आवश्यक दस्तावेज और समर्पण प्रमाण पत्र (Surrender Certificate) की प्रक्रिया
राशन कार्ड से नाम हटाना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह कार्य **ई-मित्र (e-Mitra)** पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। नाम डिलीट करने के बाद ही सदस्य का नाम किसी दूसरे राशन कार्ड में जुड़ सकता है।
आवश्यक दस्तावेजों की लिस्ट:
- मूल राशन कार्ड: जिससे नाम डिलीट करना है।
- मृत्यु होने पर: मृत्यु प्रमाण पत्र।
- शादी होने पर: विवाह प्रमाण पत्र।
- तलाक होने पर: तलाक प्रमाण पत्र।
- पति का परित्याग करने पर: परित्याग प्रमाण पत्र।
- मुखिया का फोटो: मुखिया का पासपोर्ट साइज फोटो।
- ऑफलाइन फॉर्म: भरा हुआ और सत्यापित आवेदन पत्र।
नाम डिलीट करने के नियम व कारण:
सदस्य की मृत्यु, शादी, तलाक या परित्याग होने पर नाम डिलीट के लिए आवेदन किया जाता है।
समर्पण प्रमाण पत्र (Surrender Certificate): शादी, तलाक या परित्याग के मामलों में नाम डिलीट के साथ-साथ समर्पण प्रमाण पत्र के लिए भी आवेदन करना होता है। इसी प्रमाण पत्र के आधार पर सदस्य का नाम दूसरे राशन कार्ड में जुड़ पाता है।
मुखिया का नाम डिलीट करने पर विशेष नियम:
यदि आप मुखिया का नाम डिलीट कर रहे हैं, तो आपको निम्नलिखित बदलाव करने होंगे:
- परिवार के किसी अन्य पात्र सदस्य को नया मुखिया बनाना होगा।
- शेष सदस्यों का संबंध (Relation) नए मुखिया के अनुसार अपडेट करना होगा।
- नए मुखिया के फोटो और सिग्नेचर पोर्टल पर अपडेट करने होंगे।
लाइव ट्रेनिंग वीडियो:
नाम डिलीट और सरेंडर सर्टिफिकेट की लाइव प्रक्रिया 👇
टॉपिक 9: पूरा राशन कार्ड डिलीट कैसे करें
राशन कार्ड समर्पण (Surrender) करने की प्रक्रिया और नया कार्ड बनवाने हेतु आधार
जब एक पूरा परिवार एक स्थान (गांव या शहर) को छोड़कर दूसरे स्थान पर स्थाई रूप से रहने चला जाता है, तो उन्हें पुराने स्थान का राशन कार्ड डिलीट करवाकर समर्पण प्रमाण पत्र (Surrender Certificate) लेना होता है। इसी प्रमाण पत्र के आधार पर नई जगह का राशन कार्ड बन पाता है।
आवश्यक दस्तावेजों की लिस्ट:
- मूल राशन कार्ड: जिसे आप डिलीट या सरेंडर करना चाहते हैं।
- मुखिया का फोटो: राशन कार्ड मुखिया का ताजा पासपोर्ट साइज फोटो।
- ऑफलाइन फॉर्म: भरा हुआ और सत्यापित ऑफलाइन राशन कार्ड आवेदन फॉर्म (समर्पण हेतु)।
राशन कार्ड डिलीट करने के नियम व कारण:
राशन कार्ड डिलीट करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण स्थानांतरण (Migration) है।
नियम: यदि आप किसी दूसरे गांव या शहर में नया राशन कार्ड बनाना चाहते हैं, तो खाद्य विभाग का नियम है कि आपके पास पुराने पते का समर्पण प्रमाण पत्र (Surrender Certificate) होना अनिवार्य है। बिना पुराना कार्ड डिलीट किए, नई जगह का राशन कार्ड पोर्टल पर स्वीकार नहीं किया जाएगा।
ऑपरेटर के लिए अतिरिक्त जानकारी (By Gemini):
- डिजिटल रसीद: ई-मित्र से कार्ड डिलीट करने के बाद प्राप्त होने वाली डिजिटल रसीद और सरेंडर सर्टिफिकेट ग्राहक को जरूर दें।
- पेंडिंग राशन: कार्ड डिलीट करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि उस महीने का राशन उठा लिया गया हो, क्योंकि डिलीट होने के बाद डीलर के पास डेटा शो नहीं होगा।
- जन-आधार लिंकिंग: कार्ड डिलीट होने का असर जन-आधार पर नहीं पड़ता, लेकिन नई जगह राशन कार्ड बनाने के लिए जन-आधार में पता बदलना जरूरी हो सकता है।
लाइव ट्रेनिंग वीडियो:
पूरा राशन कार्ड डिलीट और सरेंडर सर्टिफिकेट प्राप्त करने की लाइव प्रक्रिया 👇
टॉपिक 10: डुप्लीकेट राशन कार्ड कैसे निकालें
राशन कार्ड खो जाने, फट जाने या पुराना होने पर नया कार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया
यदि किसी ग्राहक का राशन कार्ड खो गया है या बहुत पुराना होकर खराब हो गया है, तो आप ई-मित्र पोर्टल के माध्यम से डुप्लीकेट राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें परिवार के डेटा में कोई बदलाव नहीं किया जाता, केवल कार्ड को दोबारा जारी किया जाता है।
आवश्यक दस्तावेज (Documents Required):
- पुराना राशन कार्ड नंबर: यदि नंबर नहीं है तो जन-आधार से सर्च कर सकते हैं।
- मुखिया का आधार कार्ड: पहचान के सत्यापन हेतु।
- मुखिया का फोटो: नया डिजिटल कार्ड प्रिंट करने के लिए।
- भरा हुआ ऑफलाइन फॉर्म: डुप्लीकेट कार्ड हेतु विशेष आवेदन फॉर्म।
आवेदन की संक्षिप्त प्रक्रिया:
1. ई-मित्र यूटिलिटी में "Ration Card Duplicate" सर्विस चुनें।
2. राशन कार्ड नंबर या जन-आधार नंबर से डेटा फेच करें।
3. मुखिया का फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें।
4. निर्धारित शुल्क का टोकन काटें और आवेदन सबमिट करें।
महत्वपूर्ण नियम:
डुप्लीकेट राशन कार्ड में आप नाम जोड़ना, हटाना या सुधार (Correction) नहीं कर सकते। यदि आपको सुधार भी करना है, तो पहले Correction का आवेदन करना होगा, उसके बाद ही नया कार्ड प्रिंट होगा।
लाइव ट्रेनिंग वीडियो:
डुप्लीकेट राशन कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका 👇
टॉपिक 11: राशन कार्ड मुखिया कैसे बदलें
पुराने मुखिया की मृत्यु या अन्य कारणों से नया मुखिया नियुक्त करने की प्रक्रिया
राशन कार्ड में मुखिया बदलने की जरूरत तब पड़ती है जब पुराने मुखिया की मृत्यु हो जाए, वह बहुत वृद्ध हो जाएं, या परिवार में किसी अन्य पात्र सदस्य (जैसे घर की महिला) को मुखिया बनाना हो। यह प्रक्रिया **ई-मित्र (e-Mitra)** पोर्टल के माध्यम से पूरी की जाती है।
आवश्यक दस्तावेज (Documents Required):
- नए मुखिया का फोटो व हस्ताक्षर: डिजिटल कार्ड के लिए अनिवार्य।
- मृत्यु की स्थिति में: पुराने मुखिया का मृत्यु प्रमाण पत्र।
- नए मुखिया का आधार कार्ड: पहचान और जन-आधार लिंकिंग हेतु।
- ऑफलाइन फॉर्म: मुखिया बदलने हेतु भरा हुआ और सत्यापित आवेदन पत्र।
ऑपरेटर के लिए सबसे महत्वपूर्ण नियम:
सिर्फ मुखिया का नाम बदलना काफी नहीं है!
- संबंध अपडेट करें: नए मुखिया का चयन करने के बाद, परिवार के शेष सभी सदस्यों का "मुखिया से संबंध" (Relation) अनिवार्य रूप से अपडेट करें (जैसे: बेटा, बहू, पोता आदि)।
- फोटो व साइन: पोर्टल पर नए मुखिया के ही फोटो और साइन अपलोड होने चाहिए, ताकि नए कार्ड पर सही जानकारी प्रिंट हो सके।
आवेदन की प्रक्रिया:
ई-मित्र यूटिलिटी में "Ration Card Correction" सर्विस के अंदर ही मुखिया बदलने का विकल्प मिलता है। यहाँ आपको पुराने मुखिया का नाम डिलीट करने या नए सदस्य को मुखिया के रूप में चुनने का ऑप्शन मिलता है।
लाइव ट्रेनिंग वीडियो:
मुखिया बदलने और संबंध अपडेट करने की लाइव प्रक्रिया 👇
टॉपिक 12: पिता-पुत्र का अलग राशन कार्ड बनाना
एक ही परिवार से अलग होकर नया राशन कार्ड बनाने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया
जब पुत्र का विवाह हो जाता है और वह अपना अलग परिवार (चूल्हा) बसा लेता है, तो उसे सरकारी योजनाओं का स्वतंत्र लाभ लेने के लिए पिता के राशन कार्ड से अलग होना पड़ता है। इसे 'राशन कार्ड विभाजन' भी कहते हैं।
आवेदन की सही प्रक्रिया (Step-by-Step):
सबसे पहले पिता के मौजूदा राशन कार्ड से पुत्र, उसकी पत्नी और बच्चों का नाम डिलीट करने का आवेदन ई-मित्र से करें।
नाम डिलीट होने के बाद पोर्टल से समर्पण प्रमाण पत्र डाउनलोड करें। इसी के आधार पर नया कार्ड बनेगा।
प्राप्त समर्पण पत्र का उपयोग करके पुत्र को मुखिया बनाते हुए नया राशन कार्ड (New Application) अप्लाई करें।
आवश्यक दस्तावेज (Documents Required):
- पुराने राशन कार्ड से प्राप्त समर्पण प्रमाण पत्र (Original)।
- पुत्र और उसकी पत्नी का आधार कार्ड व जन-आधार कार्ड।
- निवास प्रमाण: अलग बिजली का बिल, पानी का बिल या रेंट एग्रीमेंट।
- नया राशन कार्ड बनाने हेतु भरा हुआ और सत्यापित ऑफलाइन फॉर्म।
ऑपरेटर के लिए विशेष टिप (By Gemini):
सावधानी: नया कार्ड बनाने से पहले यह सुनिश्चित करें कि पुत्र का जन-आधार कार्ड में पता (Address) और मुखिया की स्थिति अपडेट हो गई हो। राशन कार्ड डेटा हमेशा जन-आधार के डेटा से मैच होना चाहिए।
लाइव ट्रेनिंग वीडियो:
पिता-पुत्र का राशन कार्ड अलग करने की पूरी लाइव प्रोसेस 👇
बधाई हो!
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टॉपिक 13: राशन कार्ड का स्टेटस कैसे देखें
आवेदन की स्थिति और पेंडेंसी चेक करने की पूरी जानकारी
जब आप ई-मित्र से राशन कार्ड का आवेदन (नया, सुधार या डिलीट) करते हैं, तो उसका स्टेटस चेक करना जरूरी है ताकि पता चल सके कि आवेदन पास हुआ है या सैंडबैक (Send Back) आया है।
स्टेटस चेक करने के दो तरीके:
1. ई-मित्र पोर्टल के माध्यम से: 'Service Workflow' में जाकर टोकन नंबर या तारीख से स्टेटस देख सकते हैं।
2. फूड पोर्टल के माध्यम से: food.rajasthan.gov.in पर जाकर 'Ration Card Application Status' विकल्प चुनें और अपना राशन कार्ड नंबर या फॉर्म नंबर दर्ज करें।
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टॉपिक 14: राशन कार्ड डाउनलोड कैसे करें
डिजिटल राशन कार्ड (E-Ration Card) प्राप्त करने की सरल विधि
आवेदन पास (Approve) होने के बाद आप घर बैठे या ई-मित्र से डिजिटल राशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यह कार्ड पूरी तरह से मान्य होता है।
डाउनलोड करने की प्रक्रिया:
- आधिकारिक वेबसाइट food.rajasthan.gov.in पर जाएँ।
- 'राशन कार्ड विवरण' (Ration Card Details) विकल्प का चयन करें।
- अपना जिला, क्षेत्र और राशन कार्ड नंबर दर्ज करें।
- विवरण खुलने पर प्रिंट बटन पर क्लिक करके PDF सेव करें।
टॉपिक 15: समर्पण पत्र (Surrender Certificate) डाउनलोड
नया राशन कार्ड बनाने के लिए सबसे जरूरी दस्तावेज प्राप्त करें
जब राशन कार्ड से नाम हटाया जाता है या पूरा कार्ड डिलीट किया जाता है, तो विभाग द्वारा एक समर्पण पत्र (Surrender Certificate) जारी होता है। इसके बिना नई जगह राशन कार्ड नहीं बन सकता।
डाउनलोड कैसे करें:
ई-मित्र पर आवेदन अप्रूव होने के बाद 'Master Service' में जाकर 'Surrender Certificate Print' विकल्प का चयन करें। यहाँ आप टोकन नंबर डालकर ओरिजिनल सर्टिफिकेट प्रिंट कर सकते हैं।
लाइव ट्रेनिंग वीडियो:
टॉपिक 16: खाद्य सुरक्षा (NFSA) संपूर्ण ट्रेनिंग
पात्रता, दस्तावेज, ऑनलाइन आवेदन, ऑब्जेक्शन और सरेंडर की पूरी जानकारी
1. पात्रता और अपात्रता (Eligibility Criteria):
कौन पात्र है?
- बीपीएल (BPL) और अंत्योदय परिवार।
- पंजीकृत श्रमिक (Labour Card holder)।
- सीमांत एवं लघु कृषक (Small Farmers)।
- पेंशनभोगी (वृद्धावस्था/विकलांग/एकल नारी)।
कौन अपात्र है?
- आयकर दाता (Income Tax Payers)।
- सरकारी कर्मचारी (Govt. Employee)।
- 1 लाख रुपये से अधिक वार्षिक आय वाले।
- 4 पहिया वाहन (ट्रैक्टर को छोड़कर) के मालिक।
2. ऑनलाइन आवेदन हेतु जरूरी दस्तावेज:
- अपडेटेड जन-आधार कार्ड (सभी सदस्यों के आधार और मोबाइल लिंक हों)।
- पात्रता संबंधी दस्तावेज (जैसे लेबर कार्ड, पेंशन पीपीओ, या जमाबंदी)।
- राशन कार्ड की प्रति।