मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2026: राजस्थान फ्री स्कूटी ऑनलाइन फॉर्म, दस्तावेज व पात्रता सूची

मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना

📢 मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना: राजस्थान के दिव्यांगजनों को मिलेगी मुफ्त स्कूटी, ऐसे करें ई-मित्र और SSO से ऑनलाइन आवेदन

13 Jun 2026 SCHEME

Mukhyamantri Divyang Scooty Yojana: राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश के विशेष योग्यजनों (दिव्यांगजनों) को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए एक बेहद सराहनीय कदम उठाया गया है। इस योजना के तहत राज्य के पात्र विकलांग व्यक्तियों को बिल्कुल निःशुल्क बैटरी चालित मोटराइज्ड स्कूटी प्रदान की जा रही है। बजट के दौरान मुख्यमंत्री जी द्वारा 2500 स्कूटियों के वितरण की घोषणा की गई थी, जिसके ऑनलाइन आवेदन वर्तमान में चालू हैं।

📌 योजना की मुख्य विशेषताएँ और पात्रता (Eligibility)

  • मूल निवासी: आवेदक अनिवार्य रूप से राजस्थान राज्य का स्थायी मूल निवासी होना चाहिए।
  • आयु सीमा: आवेदक की न्यूनतम आयु 15 वर्ष तथा अधिकतम आयु 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए (निदेशालय की गाइडलाइन के अनुसार कुछ मामलों में न्यूनतम 18 वर्ष आवश्यक है)।
  • प्राथमिकता: 15 से 29 वर्ष के उन दिव्यांग छात्र-छात्राओं या नौकरीपेशा युवाओं को पहली प्राथमिकता दी जाती है, जो नियमित रूप से किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज में पढ़ रहे हैं या कहीं कार्यरत हैं।
  • अपात्रता: यदि आवेदक ने पिछले 8 वर्षों के भीतर केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के तहत बैटरी चालित मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल या स्कूटी का लाभ लिया है, तो वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे (इसके संबंध में शपथ-पत्र देना होगा)।
  • विकलांगता प्रतिशत: चलने-फिरने में असमर्थ (लोकोमोटर डिसेबिलिटी) दिव्यांगजन, जिनकी विकलांगता कम से कम 40% से 50% या उससे अधिक हो, वे इसके लिए पात्र हैं।

📄 आवश्यक दस्तावेज (Important Documents)

आवेदन करने से पूर्व निम्नलिखित सभी दस्तावेजों को डिजिटल फॉर्मेट में तैयार रखें:

1. नियमित अध्ययनरत या रोजगार प्रमाण पत्र और गत 8 वर्षों में कोई वाहन न मिलने का शपथ-पत्र।
2. दिव्यांग ड्राइविंग लाइसेंस (वैध)।
3. दिव्यांगता दर्शाता हुआ फुल साइज का फोटो
4. डिजिटल दिव्यांग प्रमाण पत्र एवं UDID कार्ड
5. मूल निवास प्रमाण पत्र (राजस्थान)।
6. पेंशन PPO प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र (पारिवारिक वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए एवं आयकर दाता न होने का स्व-घोषणा पत्र)।
7. आधार कार्ड एवं जन आधार कार्ड।
8. आयु प्रमाण पत्र (अंकतालिका, जन्म प्रमाण पत्र या आधार कार्ड)।

💻 ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step Process)

योजना के लिए आवेदन सीधे ई-मित्र (e-Mitra) या स्वयं की SSO ID के माध्यम से किए जा सकते हैं:

  1. सबसे पहले अपनी SSO ID और पासवर्ड के माध्यम से एसएसओ पोर्टल पर लॉग इन करें।
  2. पोर्टल पर DSAP ऐप लिखकर सर्च करें और उस आइकॉन पर क्लिक करें।
  3. वहां CM Disable Scooty Yojana का विकल्प चुनें और अपना जन आधार नंबर दर्ज करें।
  4. सदस्य का चयन करने के बाद जन आधार से आपकी प्रोफाइल डिटेल आ जाएगी। आवश्यक क्रेडेंशियल भरकर पहले प्रोफाइल सेव करें।
  5. इसके बाद Apply बटन पर क्लिक कर सभी आवश्यक दस्तावेज (लाइसेंस, आय प्रमाण पत्र, स्टडी/एंप्लॉयमेंट सर्टिफिकेट आदि) अपलोड करें और फॉर्म को फाइनल सबमिट करें।

📺 ऑनलाइन फॉर्म भरने का लाइव वीडियो देखें (Apply Video)

यदि आपको फॉर्म भरने में कोई समस्या आ रही है, तो नीचे दिए गए वीडियो को देखकर आप घर बैठे आसानी से स्टेप-बाय-स्टेप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:

⚠️ अस्वीकरण (Disclaimer): इस वेबसाइट (ब्लॉग) पर दी गई सभी जानकारियां केवल सूचनात्मक और शैक्षणिक उद्देश्यों (Educational Purpose) के लिए हैं। यद्यपि हम जानकारी की सत्यता और सटीकता सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास करते हैं, फिर भी हम इसकी पूर्ण शुद्धता की गारंटी नहीं लेते हैं। अभ्यर्थियों और पाठकों से विनम्र अनुरोध है कि किसी भी योजना में आवेदन करने, फीस जमा करने या काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने से पहले संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर मूल अधिसूचना (Official Notification) को ध्यानपूर्वक अवश्य पढ़ें। किसी भी विसंगति या त्रुटि के लिए यह ब्लॉग या इसका एडमिन जिम्मेदार नहीं होगा।

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