जन आधार कार्ड ट्रेनिंग 2026: आवेदन, सुधार और सभी सेवाएं | Lesson 3 - e-Mitra Training Course

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Topic 1: जन आधार कार्ड योजना क्या है?

[Introduction to Jan Aadhar Card Scheme]

नमस्ते दोस्तों! राजस्थान सरकार द्वारा 18 दिसंबर 2019 को 'जन आधार योजना' की शुरुआत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करना है।

मुख्य उद्देश्य

सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे (DBT) और पारदर्शी तरीके से जनता तक पहुँचाना।

महिला सशक्तिकरण

परिवार की 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला को "परिवार का मुखिया" बनाया जाता है।

कार्ड की पहचान (ID Numbers):

  • परिवार पहचान संख्या: यह 10 अंकों का एक विशिष्ट नंबर होता है।
  • व्यक्तिगत पहचान संख्या: परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए 11 अंकों का नंबर होता है।

जन आधार योजना: बेसिक जानकारी (वीडियो देखें) 👇

ईमित्र संचालक ध्यान दें:

जन आधार कार्ड राजस्थान में भामाशाह कार्ड की जगह शुरू किया गया है। अब सभी सरकारी योजनाओं (जैसे- चिरंजीवी, फ्री राशन, पेंशन) के लिए यह अनिवार्य दस्तावेज है।

Topic 2: योग्यता, नियम व सर्विसेज

[Eligibility, Rules and Services on e-Mitra]

1. पात्रता (Eligibility)

जन आधार कार्ड बनवाने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए:

  • राजस्थान का निवासी: आवेदक अनिवार्य रूप से राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
  • परिवार का मुखिया: परिवार की सबसे बड़ी महिला (18 वर्ष से अधिक) को मुखिया बनाया जाता है।
  • महिला न होने पर: यदि परिवार में महिला नहीं है, तो 21 वर्ष से अधिक आयु का पुरुष मुखिया बन सकता है।

2. ई-मित्र पर उपलब्ध सेवाएं (Services)

एक ईमित्र संचालक जन आधार पोर्टल के माध्यम से ये काम कर सकता है:

नया नामांकन (Enrollment)
नाम व जानकारी सुधार
नया सदस्य जोड़ना
ई-कार्ड डाउनलोड
परिवार विभाजन (Split)
बैंक खाता सीडिंग

जरूरी नियम:

  • एक व्यक्ति का नाम केवल एक ही जन आधार में हो सकता है।
  • आधार कार्ड में जो जानकारी है, वही जन आधार में ऑटो-अपडेट होती है।
  • मुखिया का बैंक खाता होना अनिवार्य है क्योंकि सरकारी लाभ उसी में आता है।

नियम और सर्विसेज का लाइव डेमो 👇

Topic 3: जन आधार के लिए जरूरी दस्तावेज

[Essential Documents for Head & Family Members]

1. मुखिया के लिए अनिवार्य दस्तावेज (Compulsory)

परिवार की महिला मुखिया के लिए ये दस्तावेज होने ही चाहिए:

दस्तावेज का नाम विवरण
आधार कार्ड अनिवार्य (मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए)
बैंक पासबुक सरकारी लाभ प्राप्त करने के लिए जरूरी
पासपोर्ट साइज फोटो नवीनतम रंगीन फोटो (200kb से कम)
मोबाइल नंबर OTP और स्टेटस अपडेट के लिए

2. परिवार के सदस्यों के लिए दस्तावेज

  • आधार कार्ड: प्रत्येक सदस्य का व्यक्तिगत आधार अनिवार्य है।
  • जन्म प्रमाण पत्र: छोटे बच्चों के लिए (यदि आधार नहीं बना हो)।
  • विवाह प्रमाण पत्र: विवाहित सदस्यों के मामले में।

3. ऐच्छिक दस्तावेज (आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं)

ये दस्तावेज अनिवार्य नहीं हैं, लेकिन इन्हें लगाने से भविष्य में अन्य योजनाओं का लाभ आसानी से मिलता है:

मार्कशीट (शिक्षा अपडेट के लिए)
बिजली/पानी बिल (पते के लिए)
पैन कार्ड (Income Tax के लिए)
राशन कार्ड (Ration Mapping के लिए)
श्रमिक कार्ड (लेबर योजनाओं के लिए)
वोटर आईडी कार्ड

दस्तावेज अपलोड करने का सही तरीका (Tutorial) 👇

Topic 4: नया आवेदन (Enrollment) प्रक्रिया

[New Enrollment & Real-time Document Mapping]

मुख्य चेतावनी:

आवेदन के समय आप जो-जो फील्ड (Field) भरेंगे, केवल उन्हीं के दस्तावेज अपलोड करने का विकल्प खुलेगा। अगर आपने कोई जानकारी नहीं भरी, तो बाद में उसका डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पाएंगे।

आवेदन के चरण:

1. मुखिया और सदस्य पंजीकरण:

सबसे पहले मुखिया का रजिस्ट्रेशन करें, उसके तुरंत बाद परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी "Add Member" में जाकर भरें। याद रखें, मुखिया और सदस्य दोनों का डेटा साथ भरना अनिवार्य है तभी पूर्ण परिवार का कार्ड बनेगा।

2. डॉक्यूमेंट मैपिंग (Mapping):

फॉर्म में जिस-जिस आईडी (जैसे बैंक, आय, जाति) का नंबर आप डालेंगे, पोर्टल उसी का अपलोड बॉक्स दिखाएगा। इसलिए सभी उपलब्ध दस्तावेज हाथ में रखकर ही एंट्री शुरू करें।

3. कार्ड प्राप्ति (Delivery):

ध्यान दें: अब जन आधार कार्ड डाक (Post) से घर नहीं आता है। आवेदन अप्रूव होने के बाद इसे ई-मित्र से या एसएसओ आईडी के माध्यम से Online Download ही करना पड़ता है।

ऑपरेटर के लिए निर्देश:

  • सदस्यों की जानकारी भरते समय मुखिया से उनका संबंध सही चुनें।
  • Final Submit से पहले "Preview" जरूर देखें।
  • डाउनलोड किए गए ई-कार्ड को लैमिनेट करके ग्राहक को दें।

लाइव ट्रेनिंग: नया आवेदन और ऑनलाइन डाउनलोड 👇

Topic 5: जन आधार में नया नाम कैसे जोड़े

[Process of Adding New Family Members]

नाम जोड़ने के लिए जरूरी दस्तावेज

नए जन्मे बच्चे के लिए:

  • जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate)
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • आधार कार्ड (यदि बना हुआ है तो)

नव-विवाहिता के लिए:

  • विवाह प्रमाण पत्र (Marriage Certificate)
  • आधार कार्ड (अनिवार्य)
  • पासपोर्ट साइज फोटो

अन्य दस्तावेज (यदि उपलब्ध हों):

बैंक डायरी राशन कार्ड वोटर आईडी पैन कार्ड

आवेदन कैसे करें (Step-by-Step)

स्टेप 1: ई-मित्र जन आधार पोर्टल पर "Add Member" विकल्प चुनें।
स्टेप 2: रसीद नंबर या जन आधार नंबर डालकर सदस्य की 'Personal Details' भरें।
स्टेप 3: सभी जरूरी दस्तावेजों को स्कैन करके PDF फॉर्मेट (100KB से कम) में अपलोड करें।
स्टेप 4: सदस्य का मुखिया के साथ संबंध (Relationship) सही चुनें और 'Save' पर क्लिक करें।

खास जानकारी:

यदि नव-विवाहिता का नाम उसके पीहर (पुराने) जन आधार में जुड़ा हुआ है, तो पहले वहाँ से "Transfer" करना होगा, वह सदस्य Add Member से नहीं जुड़ेगा

नाम जोड़ने की पूरी प्रक्रिया लाइव देखें 👇

Topic 6: जन आधार सुधार (Update) प्रक्रिया

[Jan Aadhar Correction: e-KYC & Edit Options]

जन आधार कार्ड में सुधार की प्रक्रिया को दो मुख्य भागों में बाँटा गया है। सुधार करने से पहले यह जान लें कि आपको क्या अपडेट करना है:

भाग 1: e-KYC के माध्यम से सुधार

यदि आपको सदस्य का नाम, जन्मतिथि (DOB), लिंग (Gender) या फोटो अपडेट करनी है, तो आधार e-KYC अनिवार्य है।

Video 1: e-KYC कैसे करें

Video 2: e-KYC अपडेट कैसे करें

नोट: यदि e-KYC पहले से की हुई है, तो उसे 'Update e-KYC' विकल्प से दोबारा सिंक करना होगा।

भाग 2: Edit विकल्प से अन्य सुधार

अन्य सभी जानकारियों के लिए पोर्टल पर 'Edit' ऑप्शन का उपयोग करें। इसके लिए संबंधित दस्तावेज अपलोड करना जरूरी है।

आय (Income)
मोबाइल नंबर
माता-पिता का नाम
पता (Address)
बैंक खाता
शिक्षा/व्यवसाय

Video 3: जन आधार कार्ड Edit कैसे करें

जरूरी निर्देश: कोई भी जानकारी अपडेट करने के लिए उस जानकारी से संबंधित ओरिजिनल दस्तावेज (जैसे आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, मार्कशीट आदि) को स्कैन करके अपलोड करना अनिवार्य है।

Topic 7: नाम डिलीट कब और कैसे करे

[Member Deletion Rules & Conditions]

ई-मित्र संचालक विशेष ध्यान दें:

शादी होने पर नाम तभी डिलीट होगा जब शादी राजस्थान राज्य के बाहर (Other State) हुई हो। अगर शादी राजस्थान के अंदर ही हुई है, तो नाम डिलीट नहीं होगा, बल्कि उसे "Transfer" विकल्प के जरिए ससुराल के जन आधार में भेजा जाएगा।

डिलीट करने के मान्य कारण और दस्तावेज:

1. मृत्यु (Death)

अनिवार्य दस्तावेज: मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate)। यह सबसे आम कारण है नाम हटाने का।

2. राज्य से बाहर शादी

यदि लड़की की शादी राजस्थान के बाहर किसी राज्य में हुई है, तो विवाह प्रमाण पत्र लगाकर नाम डिलीट किया जा सकता है।

आवेदन की प्रक्रिया:

  • ई-मित्र पर 'Jan Aadhar Enrollment' में जाकर Citizen Deletion चुनें।
  • सदस्य का चयन करें और उचित कारण (Death/Out of State Marriage) भरें।
  • संबंधित दस्तावेज (Death/Marriage Certificate) को PDF में अपलोड करें।
  • मुखिया या मौजूद सदस्य के OTP/Biometric से वेरिफिकेशन पूरा करें।

डिलीट प्रक्रिया और नियमों की पूरी जानकारी 👇

Topic 8: मुखिया डिलीट कैसे करे

[Process of Deleting Head of Family (HOF)]

मुखिया डिलीट करने के सख्त नियम:

मुखिया डिलीट करने के नियम सामान्य सदस्य जैसे ही हैं, लेकिन इसमें कुछ अतिरिक्त शर्तें लागू होती हैं:

  • राजस्थान में शादी: यदि महिला मुखिया की शादी राजस्थान के अंदर हुई है, तो नाम डिलीट नहीं होगा, बल्कि "HOF Transfer" विकल्प का उपयोग करके उन्हें ससुराल के जन आधार में ट्रांसफर किया जाएगा।
  • मृत्यु या अन्य राज्य में शादी: केवल इन्हीं स्थितियों में मुखिया का नाम सीधे Delete किया जा सकता है।
  • नया मुखिया अनिवार्य: मुखिया तभी डिलीट होगा जब परिवार में कोई दूसरा सदस्य (कम से कम 18 वर्ष की महिला या 21 वर्ष का पुरुष) मुखिया बनने के योग्य हो।

नई मुखिया चयन प्रक्रिया:

जब आप पुराने मुखिया को डिलीट करते हैं, तो पोर्टल आपसे नया मुखिया चुनने को कहेगा:

1. योग्यता जाँच

सिस्टम खुद चेक करेगा कि परिवार में 18+ महिला सदस्य है या नहीं।

2. बैंक विवरण

नया मुखिया बनाने के लिए उस सदस्य का बैंक खाता और आधार लिंक होना अनिवार्य है।

आवेदन कैसे करें:

  1. 'Jan Aadhar Enrollment' में Citizen Deletion पर क्लिक करें।
  2. मुखिया का चयन करें और मृत्यु प्रमाण पत्र या राज्य से बाहर का विवाह प्रमाण पत्र अपलोड करें।
  3. यदि शादी राजस्थान में है, तो HOF Transfer विकल्प चुनें।
  4. नए मुखिया का चयन करें और संबंधित डॉक्यूमेंट्स अपडेट करें।
  5. परिवार के किसी अन्य सदस्य के Biometric/OTP से प्रक्रिया पूरी करें।

मुखिया डिलीट और नया मुखिया चयन प्रक्रिया 👇

Topic 9: मुखिया कैसे बदले (Change HOF)

[Process of Changing Head of Family]

यदि परिवार का मुखिया जीवित है लेकिन आप किसी अन्य योग्य सदस्य को मुखिया बनाना चाहते हैं, तो 'HOF Change' विकल्प का उपयोग किया जाता है।

मुखिया बदलने की शर्तें:

  • नया मुखिया बनने वाली महिला की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • नए मुखिया का आधार कार्ड और बैंक खाता जन आधार में पहले से अपडेट होना चाहिए।
  • पुराना मुखिया परिवार के एक सामान्य सदस्य के रूप में जन आधार में बना रहेगा।

ई-मित्र पर मुखिया बदलने की प्रक्रिया:

Step 1

ई-मित्र पर जन आधार पोर्टल खोलें और "HOF Change" सर्विस का चयन करें।

Step 2

जन आधार नंबर डालकर परिवार के सदस्यों की लिस्ट खोलें और उस सदस्य को चुनें जिसे नया मुखिया बनाना है।

Step 3

मुखिया बदलने का ठोस कारण (जैसे- मुखिया की अधिक आयु, अस्वस्थता आदि) लिखें।

Step 4

वर्तमान मुखिया या परिवार के किसी सदस्य के Biometric या OTP के जरिए रिक्वेस्ट सबमिट करें।

ध्यान दें: मुखिया बदलने के बाद, सभी सरकारी लाभ (जैसे पेंशन या राशन का पैसा) स्वतः ही नए मुखिया के बैंक खाते में आने शुरू हो जाएंगे। इसलिए बैंक विवरण सही होना बहुत ज़रूरी है।

मुखिया बदलने का पूरा प्रोसेस (लाइव डेमो) 👇

Topic 10: मुखिया स्थानांतरण (HOF Transfer)

[Transferring Head of Family to Another Jan Aadhar]

यह सर्विस कब इस्तेमाल करें?

जब परिवार की महिला मुखिया की शादी हो जाए और वह अपने पीहर के जन आधार से निकलकर अपने ससुराल के जन आधार में जुड़ना चाहे, तब HOF Transfer का उपयोग किया जाता है।

जरूरी नियम और दस्तावेज:

  • विवाह प्रमाण पत्र (Marriage Certificate): शादी के आधार पर ट्रांसफर के लिए अनिवार्य है।
  • ससुराल का जन आधार: जिस परिवार में ट्रांसफर होना है, उसका रसीद नंबर या जन आधार नंबर होना चाहिए।
  • नया मुखिया चयन: पीहर वाले पुराने परिवार में किसी अन्य सदस्य को मुखिया बनाना अनिवार्य होगा।

ट्रांसफर की प्रक्रिया:

Step 1: ई-मित्र पर "HOF Transfer" सर्विस चुनें और मुखिया का जन आधार नंबर सर्च करें।
Step 2: उस परिवार (Target Family) का जन आधार नंबर डालें जहाँ मुखिया को जाना है।
Step 3: यदि मुखिया के साथ उनके बच्चे भी हैं, तो उन्हें भी लिस्ट से सिलेक्ट करें।
Step 4: विवाह प्रमाण पत्र अपलोड करें और दोनों परिवारों में से किसी भी एक के सदस्य का OTP/Biometric वेरिफिकेशन करें।

विशेष टिप: ट्रांसफर रिक्वेस्ट डालने के बाद यह संबंधित विभाग (जैसे तहसील या नगर पालिका) से अप्रूव होती है। अप्रूव होने के बाद ही डेटा नए जन आधार में रिफ्लेक्ट होगा।

HOF Transfer कैसे करें: स्टेप-बाय-स्टेप वीडियो 👇

Topic 11: सदस्य स्थानांतरण (Member Transfer)

[Moving a Member from One Jan Aadhar to Another]

यदि परिवार का कोई सदस्य (मुखिया के अलावा) किसी दूसरे जन आधार कार्ड में जुड़ना चाहता है, तो इस प्रक्रिया को Member Transfer कहा जाता है।

शादी होने पर:

लड़की की शादी होने पर उसे पिता के जन आधार से पति के जन आधार में ट्रांसफर करना।

गोद लेने पर:

यदि किसी बच्चे को गोद लिया गया है, तो उसे पुराने परिवार से नए परिवार में ट्रांसफर करना।

आवश्यक दस्तावेज:

  • ससुराल/नए परिवार का जन आधार नंबर।
  • विवाह प्रमाण पत्र (शादी के केस में) या दत्तक ग्रहण प्रमाण पत्र (गोद लेने पर)।
  • e-KYC: सदस्य का आधार कार्ड जन आधार में लिंक होना अनिवार्य है।

ट्रांसफर करने का तरीका:

1. सर्विस चयन: ई-मित्र पोर्टल पर "Member Transfer" विकल्प चुनें।
2. सदस्य का चुनाव: सदस्य का जन आधार नंबर डालें और उस सदस्य को चुनें जिसे ट्रांसफर करना है।
3. टारगेट जन आधार: जिस परिवार में सदस्य को भेजना है, उसका जन आधार नंबर डालकर Search करें।
4. दस्तावेज और सबमिट: ट्रांसफर का कारण चुनें, दस्तावेज अपलोड करें और सदस्य या मुखिया का OTP/Biometric लगाकर सबमिट करें।

महत्वपूर्ण: सदस्य ट्रांसफर होने के बाद, नए परिवार के जन आधार में उस सदस्य की e-KYC अपडेट करना न भूलें, ताकि डेटा पूरी तरह सिंक हो जाए।

सदस्य स्थानांतरण (Member Transfer) लाइव डेमो 👇

Topic 12: परिवार स्थानांतरण (Family Transfer)

[Transferring an Entire Family to Another Jan Aadhar]

यह सर्विस क्या है?

जब एक जन आधार कार्ड के सभी सदस्यों को किसी दूसरे जन आधार कार्ड में स्थानांतरित करना हो, तो उसे Family Transfer कहते हैं। इस प्रक्रिया के बाद पुराना जन आधार कार्ड स्वतः ही बंद (Close) हो जाता है।

कब किया जाता है परिवार स्थानांतरण?

  • यदि किसी छोटे परिवार (जैसे केवल पति-पत्नी) को उनके पैतृक परिवार (माता-पिता) के जन आधार में वापस जुड़ना हो।
  • यदि दो अलग-अलग बने हुए जन आधार कार्डों को एक ही परिवार के रूप में मर्ज करना हो।

ई-मित्र पर आवेदन की प्रक्रिया:

1. सर्विस चयन: ई-मित्र लॉगिन करें और जन आधार पोर्टल पर "Family Transfer" विकल्प को चुनें।
2. सोर्स और टारगेट: सबसे पहले वह जन आधार नंबर डालें जिसे शिफ्ट करना है (Source), फिर वह जन आधार नंबर डालें जिसमें शिफ्ट करना है (Target)।
3. कारण और दस्तावेज: परिवार स्थानांतरण का उचित कारण चुनें और यदि कोई सहायक दस्तावेज (जैसे कोर्ट आर्डर या शपथ पत्र) हो तो उसे अपलोड करें।
4. वेरिफिकेशन: दोनों परिवारों के मुखियाओं की सहमति के लिए OTP या Biometric वेरिफिकेशन पूर्ण करें।

सावधानी: इस प्रक्रिया के बाद पुराने परिवार की अलग पहचान समाप्त हो जाएगी। इसलिए ग्राहक को इसके परिणामों (जैसे राशन कार्ड या अन्य लाभों का विलय) के बारे में पहले ही सूचित कर दें।

परिवार स्थानांतरण (Family Transfer) पूरी प्रक्रिया 👇

Topic 13: जन आधार स्प्लिट (Family Split)

[Creating a New Family from an Existing Jan Aadhar]

जब एक ही जन आधार कार्ड में जुड़े हुए सदस्य अलग होकर अपना एक नया स्वतंत्र जन आधार कार्ड बनाना चाहते हैं, तो उसे 'Split Family' कहा जाता है।

स्प्लिट करने के नियम:

  • विवाहित होना अनिवार्य: परिवार केवल तभी अलग हो सकता है जब सदस्य विवाहित (Married) हो।
  • नया मुखिया: नए बनने वाले परिवार में एक पात्र महिला मुखिया (18+ वर्ष) होना जरूरी है।
  • राशन कार्ड: स्प्लिट करने के लिए अलग राशन कार्ड या अलग रसोई का प्रमाण आवश्यक हो सकता है।

आवेदन की प्रक्रिया:

01.

ई-मित्र पर जन आधार पोर्टल में "Split Family" विकल्प पर क्लिक करें।

02.

पुराना जन आधार नंबर डालें और उन सदस्यों को टिक करें जो नए परिवार में जाना चाहते हैं।

03.

नए परिवार के लिए नई महिला मुखिया का चयन करें और उनका बैंक विवरण चेक करें।

04.

विभाजन का कारण (जैसे- शादी या अलग रहना) चुनें और संबंधित दस्तावेज अपलोड करें।

एक्सपर्ट सलाह: स्प्लिट करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि सदस्यों की e-KYC पूर्ण है, वरना पोर्टल सदस्यों को शिफ्ट करने की अनुमति नहीं देगा।

जन आधार स्प्लिट (परिवार अलग) कैसे करें 👇

Topic 14: Generic Search (रसीद व स्टेटस खोजना)

[Search Enrollment Details & Track Application Status]

Generic Search ई-मित्र पोर्टल का सबसे उपयोगी टूल है। जब कोई ग्राहक बिना रसीद या बिना जन आधार नंबर के आपके पास आता है, तो आप इस विकल्प की मदद से उसकी पूरी जानकारी निकाल सकते हैं।

सर्च करने के तरीके:

आधार नंबर

परिवार के किसी भी सदस्य के आधार से खोजें

मोबाइल नंबर

पंजीकृत मोबाइल नंबर डालकर विवरण प्राप्त करें

जन आधार नंबर

यदि जन आधार नंबर याद है तो सीधे सर्च करें

यह काम कैसे करता है?

  1. ई-मित्र लॉगिन करके Jan Aadhar Enrollment डैशबोर्ड पर जाएँ।
  2. मेनू में से Generic Search विकल्प पर क्लिक करें।
  3. दिए गए बॉक्स में आधार या मोबाइल नंबर दर्ज करें और Search दबाएँ।
  4. नीचे की तरफ Receipt Number और परिवार के सदस्यों की सूची आ जाएगी।
  5. रसीद नंबर पर क्लिक करके आप आवेदन का वर्तमान Status भी देख सकते हैं।

विशेष उपयोग: यदि किसी ग्राहक का कार्ड बन चुका है लेकिन उसे मिला नहीं है, तो यहाँ से रसीद नंबर निकालकर आप कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

Generic Search का प्रैक्टिकल वीडियो 👇

Topic 15: जन आधार कार्ड डाउनलोड

[Methods to Download Jan Aadhar E-Card]

जब जन आधार का आवेदन या सुधार (Update) अप्रूव हो जाता है, तब हम ई-कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के मुख्य तरीके नीचे दिए गए हैं:

1. ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से

A. ई-मित्र पोर्टल से डाउनलोड

यह ऑपरेटरों के लिए सबसे आसान तरीका है। डैशबोर्ड पर 'Download Card' विकल्प चुनें।

वीडियो: ई-मित्र पोर्टल प्रोसेस

B. SSO पोर्टल से डाउनलोड

नागरिक अपनी SSO ID लॉगिन करके 'Jan Aadhar App' के जरिए कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

वीडियो: SSO लॉगिन प्रोसेस

2. मोबाइल एप्प के माध्यम से

A. ई-मित्र मोबाइल एप्प

मोबाइल ऐप में रसीद नंबर या जन आधार नंबर डालकर तुरंत ई-कार्ड प्राप्त करें।

वीडियो: ई-मित्र ऐप प्रोसेस

B. जन आधार आधिकारिक एप्प

आधार e-KYC के जरिए बिना किसी आईडी के मोबाइल पर कार्ड डाउनलोड करने का तरीका।

वीडियो: जन आधार ऐप प्रोसेस

जरूरी जानकारी: कार्ड डाउनलोड करने के बाद इसे हाई-क्वालिटी पीवीसी कार्ड (PVC Card) पर प्रिंट करके ग्राहक को देना चाहिए ताकि यह लंबे समय तक सुरक्षित रहे।

Topic 16: जन आधार स्टेटस कैसे चेक करें

[Tracking Jan Aadhar Application Approval Status]

नया आवेदन करने या सुधार (Update) के बाद, फाइल अलग-अलग स्तरों (Levels) पर वेरिफिकेशन के लिए जाती है। स्टेटस चेक करने से हमें पता चलता है कि फाइल कहाँ रुकी हुई है।

वेरिफिकेशन के मुख्य स्तर (Stages):

Level 1: प्रथम स्तरीय सत्यापन (पंचायत सहायक/पटवारी स्तर)
Level 2: द्वितीय स्तरीय सत्यापन (तहसीलदार/विकास अधिकारी स्तर)
Final: अनुलिपिकरण (Anulipikaran) - इसके बाद कार्ड डाउनलोड होता है।

स्टेटस देखने की प्रक्रिया:

  • ई-मित्र पोर्टल पर "Enrolment Status" विकल्प पर क्लिक करें।
  • रसीद संख्या (Receipt No.) या जन आधार नंबर दर्ज करें।
  • खोजने पर नीचे "Current Status" दिखाई देगा।
  • यदि फाइल Reject हो गई है, तो रिजेक्शन का कारण भी यहीं लिखा होता है।
दिखने वाला स्टेटस इसका मतलब क्या है?
Pending at L1/L2 अधिकारी द्वारा जांच जारी है।
Send Back डॉक्यूमेंट में कमी है, सुधार कर दोबारा भेजें।
Approved फाइल पास हो गई है, कार्ड प्रिंट के लिए तैयार है।

जन आधार स्टेटस चेक करने का सही तरीका 👇

Topic 17: मोबाइल ऐप एवं SSO पोर्टल (वैकल्पिक माध्यम)

[Access All Services via SSO & Mobile Application]

SSO पोर्टल: एक पावरफुल विकल्प

ई-मित्र ऑपरेटरों के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि यदि ई-मित्र पोर्टल काम नहीं कर रहा है, तो आप SSO (Citizen) पोर्टल के माध्यम से जन आधार के सभी काम (जैसे सुधार, नाम जोड़ना, ट्रांसफर, स्प्लिट और डाउनलोड) कर सकते हैं।

SSO पोर्टल से काम

ग्राहक की SSO ID लॉगिन करें और Jan Aadhar App आइकन पर क्लिक करें। यहाँ आपको ई-मित्र की तरह ही सभी विकल्प मिलेंगे।

SSO पोर्टल से सभी काम कैसे करें 👇

जन आधार मोबाइल ऐप

मोबाइल ऐप मुख्य रूप से स्टेटस देखने और कार्ड डाउनलोड करने के लिए बेहतरीन है, जो फील्ड में काम करते समय बहुत उपयोगी है।

मोबाइल ऐप ट्रेनिंग वीडियो 👇

🎉 बधाई हो! लेसन 3 पूर्ण हुआ।

अब आप जन आधार की सभी ऑनलाइन सेवाओं के मास्टर बन चुके हैं।