पालनहार योजना A 2 Z पूरी जानकारी [All Information About Palanhar Yojana]

 

पालनहार योजना A 2 Z पूरी जानकारी [All Information About Palanhar Yojana]

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इस लेख में आपको पालनहार योजना की निम्न जानकारी मिलेगी 
  1. पालनहार योजना क्या है (What Is Palanhar Yojana)
  2. पालनहार योजना की पात्रता (Palanhar Yojana Eligiblity)
  3. पालनहार योजना में ईमित्र से आवेदन के लिए जरुरी दस्तावेज (Palanhar Yojana Document)
  4. पालनहार योजना ऑनलाइन आवेदन ईमित्र से कैसे करे (Palanhar Yojana Apply Online)
  5. पालनहार योजना का नवीनीकरण ईमित्र से कैसे करे
  6. पालनहार योजना में बच्चे का नाम डिलीट कैसे के
  7. पालनहार योजना में बच्चे का नाम कैसे जोड़े (Palanhar Yojana Add Name)

पालनहार योजना के लिए आवेदन की पात्रता

राजस्थान सरकार दुवारा 9 विशेष श्रेणी निर्धारित कर इस विशेष श्रेणी के 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों के पालन-पोषण व शिक्षा के लिए, इनकी देखभाल वह पालन-पोषण करने वालो को आर्थिक सहायता दी जाती हैं जिससे  बालक/बालिका के आर्थिक, सामाजिक एव शैक्षणिक विकास में किसी भी प्रकार कोई भी समस्या न आये 

पालनहार योजना की 9 विशेष श्रेणीय निम्न है जो पात्र है 
  1. अनाथ बच्चे 
  2. मुत्यु दण्ड / आजीवन कारावास प्राप्त माता-पिता के बच्चे
  3. निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता के तीन बच्चो को
  4. पुनविवाहित करने वाली विधवा माता के बच्चो को
  5. एड्स पीड़ित / एच.आई.वी. पीड़ित माता/पिता के बच्चो को 
  6. कुष्ट रोग से पीड़ित माता/पिता के बच्चो को
  7. नाता जाने वाली माता के बच्चो को 
  8. विशेष योग्यजन माता/पिता के बच्चो को
  9. तलाकशुदा व परित्यक्ता महिला के बच्चो को

पालनहार योजना का ऑनलाइन फॉर्म ईमित्र से भरने के लिए जरुरी दस्तावेज (PALANHAR YOJANA DOCUMENTS)

  1. पालनहार का जन आधार कार्ड 
  2. पालनहार का आय प्रमाण पत्र ( पालनहार बी.पी.एल / उन्तोदय / आस्था वार्ड धारक अथवा सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने वालो का आय प्रमाण-पत्र नहीं देना है, लेकिन इसकी सूचना जन आधार कार्ड  मैं अंकित करनी हैं 
  3. मूल-निवास / राशन कार्ड / मतदाता प्रमाण पत्र  में से कोई एक 
  4. पालनहार के  बी.पी.एल. / पालनहार बी.पी.एल / उन्तोदय / आस्था वार्ड धारक अथवा सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त एव पी ड़ि एस का लाभ लेने वाले का मूल-निवास / राशन कार्ड / वोटर आईडी  लगाने की जरूरत नहीं हैं 
  5. बच्चो के आधार कार्ड 
  6. बच्चे का आंगनवाडी केन्द्र पर पंजीकारण / विधालय का अध्यनरत होने का प्रमाण पत्र (इसमें आय परिशिष्ट-ब सल्गन करे  बच्चे का शालादर्पण प्राइवेट स्कूल पोर्टल वह पर स्कूल से पंजीकरण हो रखा है वह आधार कार्ड  नजर भी इस पोर्टल पर अपडेट हो आपको परिशिष्ट-ब सलगन करने की जरूरत नहीं हैं 
  7. अनाथ बच्चों के लिए पालन-पोषण प्रमाण पत्र परिशिष्ट-अ सल्गन करे (पालन पोषण प्रमाण पत्र माता-पिता की मुत्यु, न्याय प्रकिया दुवारा मुत्यु दण्ड / आजीवन कारावास से दण्डित हो, या माता पूर्णविवाह कर बच्चो का त्याग कर दिया है व पालनहार पालन-पोषण प्रमाण-पत्र सल्गन करे 
  8. अनाथ बच्चो के लिए माता-पिता का मुत्यु प्रमाण-पत्र
  9. दण्डादेश की प्रति मुत्यु दण्ड / आजीवन कारावास जाने वाले माता-पिता के बच्चो के लिए 
  10. विधवा पेंशनर हैं तो पेंशन (PPO)
  11. पुर्नविवाहित विधवा माता के बच्चो के लिए पुर्नविवाह प्रमाण-पत्र
  12. H.I.V. / एड्स पीड़ित माता-पिता के बच्चो के लिए व आरटी सेन्टर दुवारा जारी ए.आर.टी. डायरी / गरीन कार्ड
  13. कुष्ट रोग से पीड़ित माता-पिता के बच्चो के लिए सक्षम अधिकारी दुवारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र
  14. नाता जाने वाली माता के नाता गए हुआ एक वर्ष से अधिक का समय होने का प्रमाण-पत्र (परिशिष्ट-स सलग्न करे )
  15. विशेष योग्यजन माता-पिता के बच्चो के लिए माता-पिता का 40% से अधिक का विकलांग-प्रमाण पत्र 
  16. तलाकशुदा / प्रित्यागता के लिए पेंशन PPO

PALANHAR YOJANA BENEFITS (पालनहार योजना के लाभ)

  1. 0-3 वर्ष तक - 750 रूपये प्रतिमाह
  2. 3-6 वर्ष  तक -750 रूपये प्रतिमाह
  3. 6-18 वर्ष तक - 1500 रूपये प्रतिमाह

अनार्थ वर्ग के बच्चों को निम्न लाभ मिलता है 
  1. 0-3 वर्ष तक - 1500 रूपये प्रतिमाह
  2. 3-6 वर्ष  तक -1500 रूपये प्रतिमाह
  3. 6-18 वर्ष तक - 2500 रूपये प्रतिमाह
इसके उतिरिक्त 2000 रूपये वाषिक देय हैं (विधवा व नाता महिला को पालनहार की 2000 रूपये देय नहीं हैं)

PALANHAR YOJANA CONDITIONS (पालनहार योजना की शर्ते )

  1. पालनहार की वार्षिक आय रु 1.20 से अधिक नहीं होनी चाहिए 
  2. 0 से 6 वर्ष तक के बालक / बालिकाओ का आंगनवाडी केन्द्र में पंजीकारण या शाला पूर्व शिक्षा हेतु विधालय जाने का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा 
  3. 6 से 8 वर्ष तक के बालक / बालिकाओ का विधालय जाने का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा 
  4. पालनहार व बच्चों का आधार कार्ड वह जन आधार कार्ड बना हुआ हो 
  5. पालनहार ओ बच्चों कम से कम 3 वर्ष से राजस्थान राज्य के निवासी हो

पालनहार योजना का ऑनलाइन फॉर्म ईमित्र से कैसे भरते है 

दोस्तों ईमित्र से पालनहार योजना का फॉर्म भरने के लिए पालनहार को बच्चो सहित ईमित्र पर बुलाना होना फिर आप ईमित्र से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते है फॉर्म भरने की सम्पूर्ण जानकरी निम्न वीडियो में दी गई है तो आप के बार वीडियो देख ले 


पालनहार योजना फॉर्म का नवीनीकरण ईमित्र से कैसे करते है 

पालनहार योजना का फॉर्म पहली बार ऑनलाइन भरने के बाद आगामी वर्षो में हर वर्ष इसका नवीनिकरण करना जरुरी होता है तभी इसका लाभ मिलता रहताहै अगर आप उसका नवीनीकरण नहीं करते हो तो इसका लाभ मिलना बंद हो जाना है नवीनिकरण करने के लिए आप निम्न वीडियो देख सकते है इसमें नवीनीकरण की पूरी जानकारी दी गई है 


तो ये थी पालनहार योजना के ईमित्र से आवेदन की सम्पूर्ण जानकारी 

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